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New Tax Regime में नहीं हुआ है कोई बदलाव, सोशल मीडिया की खबरों का वित्त मंत्रालय ने किया खंडन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। जिसे लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

Last Updated- April 01, 2024 | 11:30 AM IST
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सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये खबर जमकर वायरल हो रही थी कि एक अप्रैल यानी की आज से नए टैक्स रिजीम में कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने इस खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।

वित्‍त मंत्रालय ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि नए टैक्‍स रिजीम को लेकर जो सोशल मीडिया पर जानकारी चल रही है वो गलत है। वित्त मंत्रालय ने लिखा है कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्‍स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि:

1. 01 अप्रैल 2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं आ रहा है।

2. धारा 115बीएसी(1ए) के तहत नई कर व्यवस्था को मौजूदा पुरानी व्यवस्था (छूट के बिना) की तुलना में वित्त अधिनियम 2023 में पेश किया गया था

3. नई कर व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इसके अनुरूप मूल्यांकन वर्ष AY 2024-25 है।

4. नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि विभिन्न छूटों और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ पुराने की तरह उपलब्ध नहीं है।

5. नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है, हालांकि, करदाता वह कर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है।

क्या है टैक्स रिजीम और टैक्स रेट्स देखें चार्ट-

Tax Regime and Tax Rates

 

First Published - April 1, 2024 | 11:30 AM IST

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