प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सेबी से सूचीबध्द कंपनियों में अनुपालन लेखा परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमों के तहत सभी कंपनियों में अनुपालन अधिकारी हों।
सीसीआई के महानिदेशक अमिताभ कुमार ने पत्रकारों को बताया कि समझौते को सूचीबध्द करने के लिए अनुच्छेद 49 का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके जरिए कार्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर के मानकों का पालन कराया जाता है।
सीसीआई चाहता है कि अब यथास्थिति लेखा रिपोर्ट को प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जोड़ा जाए। सीसीआई के कार्यवाहक चेयरमैन विनोद ढाल ने कहा कि सभी कंपनियों का औपचारिक अनुपालन कार्यक्रम होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिस्पर्धा अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगी।