भारतीयों के लिए अमेरिका का वीजा पाना मुश्किल होता जा रहा है। रिजेक्शन की खबरें आम हैं, लेकिन हर बार वजह कुछ अलग निकलती है और ऑनलाइन बहस छेड़ देती है। ताजा मामला इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो का है, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसके दोस्त का वीजा इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वीजा अधिकारी के मुताबिक उसने भारत में ही पर्याप्त यात्रा नहीं की थी।
वीडियो में ट्रैवल व्लॉगर जय एक व्यक्ति से बातचीत करते दिखे, जिसने गर्व से कहा कि उसने भारत के 29 राज्यों की यात्रा की है। जय ने उसे विदेश घूमने की सलाह दी, जिस पर उसने अपने दोस्त की कहानी सुनाई।
उसके अनुसार, दोस्त ने जब इंटरव्यू में बताया कि वह न्यूयॉर्क जाना चाहता है, तो अधिकारी ने पूछा कि उसने भारत में कौन-कौन से शहर देखे हैं। दिल्ली का रहने वाला वह युवक मान गया कि उसने कभी दिल्ली से बाहर यात्रा नहीं की। अधिकारी ने कहा, “पहले भारत घूमो” और वीजा रिजेक्ट कर दिया।
वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने अधिकारी के तर्क का समर्थन किया और लिखा, “भारत में इतनी सुंदर जगहें हैं — उत्तराखंड, हिमाचल, केरल, लेह-लद्दाख, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर — पहले इन्हें देखो।” जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह वीजा ठुकराने का वैध कारण है।
पिछले महीने एक रेडिट यूजर ने लिखा कि स्थिर आय और बचत होने के बावजूद पूरे परिवार का बी2 टूरिस्ट वीजा खारिज कर दिया गया। उनके पास घर था, सालाना आय लगभग ₹15 लाख थी और बचत ₹70-80 लाख बताई गई थी। फिर भी माता-पिता समेत सभी को वीजा से वंचित कर दिया गया।
एक अन्य 36 वर्षीय आवेदक ने साझा किया कि उसका और उसके बुजुर्ग माता-पिता का वीजा नई दिल्ली-स्थित अमेरिकी दूतावास ने खारिज कर दिया। परिवार के पास ₹50 लाख से अधिक की बचत और संपत्ति थी। उनका क्रिसमस पर न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को में छुट्टियां बिताने का प्लान था। होटल बुकिंग और यात्रा कार्यक्रम पहले से तैयार थे।
उसने लिखा कि इंटरव्यू शुरू में हिंदी ट्रांसलेटर के साथ हुआ, लेकिन बीच में अधिकारी ने सवाल उठाया कि उनकी मां अंग्रेजी क्यों बोल रही हैं जबकि पहले कहा गया था कि वे नहीं जानतीं। थोड़ी देर में बातचीत खत्म हो गई और तीनों को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 214(b) के तहत रिजेक्शन स्लिप थमा दी गई।
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बी2 वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है, जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए होता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह इन गतिविधियों को कवर करता है:
आवेदकों को यह साबित करना होता है कि उनके अपने देश से गहरे संबंध हैं — जैसे आर्थिक स्थिरता, संपत्ति, रोजगार या पारिवारिक जिम्मेदारियां।