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Elvish Yadav से जेल में पूछे गए 150 सवाल…यूट्यूबर ने सिर्फ ‘हां’ और ‘न’ में दिया जवाब, हाई सिक्योरिटी बैरक में किया ट्रांसफर

अधिकारियों के अनुसार सोमवार को एल्विश के पिता ने जेल में उससे मुलाकात की थी। पुलिस के अनुसार यूट्यूबर से पूछताछ के लिए 150 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी।

Last Updated- March 19, 2024 | 1:00 PM IST
Elvish yadav

Elvish Yadav Case : रेव पार्टी आयोजित करने और नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में रविवार को गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर जेल की हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में भेजा गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

रियलिटी शो ‘बिग बॉस ओटीटी’ के विजेता यादव को गिरफ्तारी के बाद सूरजपुर की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि एल्विश को रविवार को गिरफ्तारी के बाद ‘अलग’ बैरक में रखा गया था। जेल सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एल्विश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे जेल में बनी हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा गया है।

पुलिस ने एल्विश से पूछताछ के लिए बनाई थी 150 सवालों की लिस्ट

उन्होंने बताया कि जिस बैरक में एल्विश को रखा है उसमें पहले से तीन अन्य लोग बंद है, जो अन्य जनपदों से ट्रांसफर होकर नोएडा कारागार में आए हैं।

अधिकारियों के अनुसार सोमवार को एल्विश के पिता ने जेल में उससे मुलाकात की थी। पुलिस के अनुसार यूट्यूबर से पूछताछ के लिए 150 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैसे ही अधिकारियों ने उससे सांपों के जहर की रेव पार्टियों में आपूर्ति करने के मामले में उसकी कथित संलिप्तता पर सवाल पूछा तो वह एकदम शांत हो गया और उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है।

एलवीश ने पुलिस के ज्यादातर सवालों का ‘हां’ और ‘नहीं’ में दिया जवाब

पुलिस के अनुसार एल्विश (Elvish) ज्यादातर सवालों का जवाब ‘हां’ और ‘नहीं’ में देता रहा। यादव (26) पिछले साल तीन नवंबर को यहां सेक्टर-49 थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद छह आरोपियों में से एक है।

अधिकारियों ने कहा कि पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक, मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 284 (जहर से संबंधित लापरवाही भरा आचरण) और 289 (जानवरों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।

(भाषा के इनपुट के साथ)

First Published - March 19, 2024 | 1:00 PM IST

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