भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सैट) ने बुधवार को जेनसोल इंजीनियरिंग को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
धन के गबन के मामले में जांच से जूझ रही जेनसोल ने 15 अप्रैल के सेबी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जेनसोल, उसके प्रमोटरों और निदेशकों को धोखाधड़ी के तौर तरीकों के कारण प्रतिभूति बाजार से रोक लगा दी गई थी।
सैट ने जेनसोल को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर सेबी को अपना जवाब दाखिल करे। सेबी को जेनसोल को सुनवाई का अवसर देने के बाद चार सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित करना होगा। जेनसोल ने सुनवाई का अवसर दिए बिना अंतरिम आदेश पारित करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया था।