थाईलैंड में इस वीकेंड से शराब पीने वालों के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। नए अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट के तहत अब किसी भी व्यक्ति को नियमित समय या निषिद्ध स्थान पर शराब पीते या परोसे जाने पर कम से कम 10,000 थाई भात (THB) (लगभग 27,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये कानून 1972 के बाद सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है। अब केवल दुकानदार या बार नहीं, बल्कि शराब पीने वाले ग्राहक भी जिम्मेदार होंगे।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले शराब बिक्री पर समय की पाबंदी थी, जैसे कि सुपरमार्केट या दुकानों में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शराब नहीं बेची जा सकती थी। नए कानून में ध्यान अब ग्राहकों पर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 1:59 बजे शराब खरीदता है लेकिन 2:05 बजे तक पी रहा है, तो वह भी नियम तोड़ने वाला माना जाएगा और जुर्माना भुगतना होगा।
थाई रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष Chanon Koetcharoen के अनुसार, “अब ग्राहक ही प्रतिबंधित हो गया है। इससे रेस्तरां व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ेगा।”
कानून के तहत अब भी शराब लाइसेंस प्राप्त एंटरटेनमेंट वीन्यू, होटल, पर्यटन क्षेत्रों की प्रमाणित संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर परोसी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा किसी भी जगह शराब पीना कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा।
इसके अलावा, शराब का प्रचार करने पर भी पाबंदी है। अब केवल सत्यापित जानकारी साझा की जा सकती है और किसी भी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या सार्वजनिक हस्तियों के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार पर रोक है।
Koetcharoen का कहना है कि अगर कोई ग्राहक 1:59 बजे बीयर खरीदता है और 2:05 बजे तक पीता है, तो यह उल्लंघन होगा और जुर्माना लगेगा। उनका कहना है कि इससे रेस्तरां इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।