facebookmetapixel
फाइजर-सिप्ला में हुई बड़ी साझेदारी, भारत में प्रमुख दवाओं की पहुंच और बिक्री बढ़ाने की तैयारीगर्मी से पहले AC कंपनियों की बड़ी तैयारी: एनर्जी सेविंग मॉडल होंगे लॉन्च, नए प्रोडक्ट की होगी एंट्रीमनरेगा की जगह नए ‘वीबी-जी राम जी’ पर विवाद, क्या कमजोर होगी ग्रामीण मजदूरों की ताकत?1 फरवरी को ही आएगा 80वां बजट? रविवार और रविदास जयंती को लेकर सरकार असमंजस मेंसिनेमाघरों में लौटी रौनक: बॉक्स ऑफिस पर 11 महीनों में कमाई 18% बढ़कर ₹11,657 करोड़ हुईघने कोहरे की मार: इंडिगो-एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों को हुई परेशानीश्रीराम फाइनैंस में जापान का अब तक का सबसे बड़ा FDI, MUFG बैंक लगाएगा 4.4 अरब डॉलरRBI की जोरदार डॉलर बिकवाली से रुपये में बड़ी तेजी, एक ही दिन में 1.1% मजबूत हुआ भारतीय मुद्राअदाणी एयरपोर्ट्स का बड़ा दांव: हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 5 साल में लगाएगी ₹1 लाख करोड़मोबाइल पर बिना इंटरनेट TV: तेजस नेटवर्क्स की D2M तकनीक को वैश्विक मंच पर ले जाने की तैयारी

New criminal laws: अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाया, आलोचनाओं को बेबुनियाद बताया

शाह ने इन आलोचनाओं को बेबुनियाद बताया कि नए आपराधिक कानून कठोर एवं दमनकारी हैं।

Last Updated- July 01, 2024 | 11:28 PM IST
Manipur Violence: Shah's strict instructions for peace in Manipur, NPP withdraws support from BJP led government मणिपुर में शांति के लिए शाह के सख्त निर्देश, NPP ने भाजपा नीत सरकार से समर्थन वापस लिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह तीन नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष की चिंता एवं आशंका पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शाह ने विपक्षी दलों से अपील की वे चाहें तो इस मसले पर उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू होने का विपक्षी दलों ने विरोध किया है।

शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैं सभी से अपील करता हूं कि इन नए कानूनों को लेकर जो भी उनकी चिंता है, सरकार उन्हें दूर करेगी। अगर आपको लगता है कि ये कानून लोगों के हित में नहीं हैं तो आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कानूनों का केवल विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। राजनीति करने के कई और भी तरीके हैं।‘

शाह ने इन आलोचनाओं को बेबुनियाद बताया कि नए आपराधिक कानून कठोर एवं दमनकारी हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून आधुनिक समाज के अनुरूप हैं और पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं, साथ ही पुलिस की जवाबदेही भी तय करते हैं। शाह ने कहा कि नए कानून अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तैयार कानूनों की तुलना में तर्कसंगत एवं बेहतर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर थी और लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

देशभर में राज्य पुलिस बलों ने नए कानूनों के तहत कुछ मामले दर्ज किए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नए कानूनों के तहत सड़क के किनारे सामान बेचने वाले एक व्यक्ति (स्ट्रीट वेंडर) के खिलाफ अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) की गई है। रमेश ने दावा किया कि जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट एक पैदल पर पुल के नीचे आजीविका चलाने के लिए सामान बेच रहा था।

शाह ने स्पष्ट किया कि भारत न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात के थोड़ी देर बाद दर्ज हुआ था। शाह ने कहा कि यह प्राथमिकी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दर्ज हुई है न कि दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समीक्षा के प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली मामले का निपटारा कर दिया है।

First Published - July 1, 2024 | 11:04 PM IST

संबंधित पोस्ट