वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया। इसमें सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल की गई हैं। यह बिल 1961 के आयकर अधिनियम को मिलाकर और बदलकर नया कानून बनाएगा। सरकार ने पहले वाला आयकर बिल, 2025 वापस ले लिया था ताकि उसमें लिखावट से जुड़ी गलतियां सुधार सकें और लोगों व संगठनों के सुझाव जोड़ सकें। अब इस संशोधित बिल को मंजूरी के लिए लाया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि नए मसौदे में 285 से ज्यादा सुझाव शामिल किए गए हैं, जिनमें 32 बड़े बदलाव हैं। उनके अनुसार, पुराना बिल वापस लेकर नया बिल पेश करना समय बचाता है और प्रक्रिया को सरल बनाता है।
सेलेक्ट कमेटी के सुझावों का मकसद टैक्स प्रशासन को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाना और वैश्विक मानकों के करीब लाना है।