Electoral Bond: चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा प्रदान किए गए बॉन्ड नंबरों सहित इलेक्ट्रोरल बॉन्ड डेटा जारी किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे के अनुसार, एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि 21 मार्च, 2024 तक, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड के सभी प्रासंगिक विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत कर दिए हैं।
पब्लिक की गई जानकारी में राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बॉन्ड के विवरण शामिल हैं, जिनमें क्रम संख्या, नकदीकरण तिथियां, पार्टी के नाम, खाता संख्या के अंतिम चार अंक, उपसर्ग, बॉन्ड नंबर, मूल्यवर्ग, वेतन शाखा कोड और वेतन टेलर शामिल हैं। यह स्पष्ट किया गया कि अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में उपसर्ग और बॉन्ड नंबर दोनों शामिल हैं।
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बैंक ने साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खाते की पूरी संख्या और केवाईसी के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। बैंक ने डोनर्स के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए।
हलफनामें में बैंक ने शीर्ष अदालत को बताया कि पूर्ण खाता संख्या और केवाईसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक विवरण का खुलासा किया गया है।