केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26Q में तिमाही TDS विवरण देने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। CBDT ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि संशोधित एवं अपडेटेड फॉर्म 26Q में ‘स्रोत पर कर कटौती’ (TDS) का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
31 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी समयसीमा
फॉर्म 26Q का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर TDS के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल होता है। वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी। लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।