वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के तहत घोषणाएं दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल अधिसूचित की है। इस योजना का मकसद लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान करना है। यह योजना बजट 2024 में घोषित की गई थी और यह बीते साल 1 अक्टूबर से लागू थी।
हालांकि सरकार ने इस योजना की समयसीमा का उल्लेख नहीं किया था। इस योजना में करदाता को विवादित कर मांग के समाधान के लिए विवादित राशि का पूर्ण भुगतान करना होता है और ब्याज व दंड माफ कर दिया जाता है। जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल, 2025 तक घोषणा करनी होगी।
अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाए जाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। एडवांसएज कंसल्टिंग के साझेदार चेतन डागा ने कहा, ‘यह योजना उनके लिए आकर्षक है जिनकी अपील लंबित हैं।’