facebookmetapixel
Zepto IPO: SEBI में गोपनीय ड्राफ्ट फाइल, ₹11,000 करोड़ जुटाने की तैयारीFake rabies vaccine row: IIL का बयान- रैबीज वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं, फर्जी बैच हटाया गयाDelhi Weather Update: स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली, सांस लेना हुआ मुश्किल; कई इलाकों में AQI 400 के पारअरावली की रक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, 29 दिसंबर को सुनवाईYearender 2025: टैरिफ और वैश्विक दबाव के बीच भारत ने दिखाई ताकतक्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट! नए साल से होंगे कई बड़े बदलाव लागू, जानें डीटेल्सAadhaar यूजर्स के लिए सुरक्षा अपडेट! मिनटों में लगाएं बायोमेट्रिक लॉक और बचाएं पहचानFDI में नई छलांग की तैयारी, 2026 में टूट सकता है रिकॉर्ड!न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर संकट, डिलिवरी कर्मी हड़ताल परमहत्त्वपूर्ण खनिजों पर चीन का प्रभुत्व बना हुआ: WEF रिपोर्ट

सितंबर, 2014 से पहले रिटायर्ड EPS सदस्यों के लिए समयसीमा खत्मः EPFO

Last Updated- March 04, 2023 | 9:06 PM IST
Unified Pension Scheme

सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समयसीमा शनिवार को खत्म हो गई। EPFO ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था। यह समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके ईपीएस सदस्यों के लिए अधिक पेंशन के आवेदन का विकल्प चार मार्च को बंद कर दिया गया। एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके अंशदाताओं से EPFO को 91,258 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं।

हालांकि EPFO ने EPS के अन्य अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई, 2023 तक का वक्त दिया है। इसके लिए अंशदाताओं को अपने नियोक्ता संगठन के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2023 के फैसले के अनुरूप EPFO कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दे रहा है।

First Published - March 4, 2023 | 9:06 PM IST

संबंधित पोस्ट