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PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं? अगर हां तो 31 दिसंबर तक कर लें पूरा, नहीं तो नए साल में होगी दिक्कत

31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किए जाने पर 1 जनवरी 2026 से पैन को इनऑपरेटिव हो सकता है, जिसका असर आपके वित्तीय सेवाओं पर पड़ सकता है

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ऋषभ राज   
Last Updated- December 25, 2025 | 9:20 AM IST

PAN Aadhaar Card Link: अगर आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से जुड़ा नहीं है, तो जल्दी से इस काम को निपटा लीजिए। सरकार ने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर ये डेडलाइन मिस हो गई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये कि आपकी कमाई पर ज्यादा टैक्स कटेगा, बैंक वाले काम अटक सकते हैं और यहां तक कि आपका इनकम टैक्स रिफंड भी फंस जाएगा। ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ-साफ कही है, ताकि लोग समय पर ये काम कर लें।

हालांकि, यह नियम काफी समय से चल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे कई बार आगे बढ़ाया है। अब ये आखिरी मौका है। अगर PAN इनऑपरेटिव हो गया, तो उसे दोबारा चालू करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन क्यों रिस्क लें, जब अभी फ्री में या कम पैसे में ये काम हो सकता है? लाखों लोग पहले ही लिंक कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने ये काम टाला हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लिंकिंग टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाती है और फर्जीवाड़ा रोकती है।

क्या होगा अगर PAN बंद हो गया?

PAN बंद होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, लेकिन रोजमर्रा के पैसे के कामों में दिक्कत आएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो रुक सकती है। बैंक से लोन लेना या बड़ा ट्रांजेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी परेशानी आएगी, क्योंकि TDS रेट दोगुना हो सकता है। 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, PAN इनऑपरेटिव होने से फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रीज हो सकती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इनवेस्टमेंट या प्रॉपर्टी खरीदना। यहां तक कि सरकारी स्कीमों का फायदा लेने में भी रुकावट आएगी।

अगर आपके PAN और आधार में नाम या जन्मतिथि जैसी डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं, तो पहले उन्हें ठीक करवाएं। आधार में अपडेट के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, और PAN में बदलाव के लिए इनकम टैक्स पोर्टल यूज करें। ये काम ऑनलाइन हो जाता है, घर बैठे।

PAN Aadhaar Card Link कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड

PAN को आधार से जोड़ना आसान है। सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘क्विक लिंक्स’ में ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन चुनें। अपना PAN नंबर, आधार नंबर और नाम डालें। अगर सब मैच करता है, तो OTP आएगा और काम हो जाएगा। अगर पहले से लिंक नहीं है, तो 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ सकता है। स्टेटस चेक करने के लिए उसी पोर्टल पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ देखें। अगर PAN नंबर भूल गए हैं, तो ईमेल या मोबाइल से रिकवर कर सकते हैं।

ये लिंकिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस और फर्म्स के लिए भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि ये स्टेप टैक्स चोरी रोकने में मदद करेगा। अभी समय है, तो देर न करें। लाखों यूजर्स पहले ही ये काम कर चुके हैं, और अब आपकी बारी है। अगर कोई दिक्कत आए, तो हेल्पलाइन पर कॉल करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें।

First Published : December 25, 2025 | 9:20 AM IST