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Aadhaar Card FAQs: भारत में अक्सर लोग NRI और OCI में अंतर समझने में भ्रमित रहते हैं। NRI पूरी तरह भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत में कई अधिकारों के हकदार होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या OCI कार्डधारक आधार कार्ड बनवा सकते हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया है। आसान भाषा में समझें:
NRI (Non-Resident Indian): ये पूरी तरह भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और वे पढ़ाई या काम के लिए विदेश में रहते हैं।
OCI (Overseas Citizen of India): ये विदेशी नागरिक होते हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता। इसके बावजूद, उन्हें भारत में रहने, काम करने और प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिलता है।
OCI कार्डधारक आधार के लिए ‘Resident Foreign National’ के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
UIDAI के नियमों के अनुसार, जिन विदेशी नागरिकों ने आवेदन से पहले पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में बिताए हों, वे आधार के लिए योग्य हैं।
आधार कार्ड बनवाने के लिए OCI कार्डधारक को ये दस्तावेज दिखाने होंगे:
वैध OCI कार्ड
जिस देश के नागरिक हैं उसका पासपोर्ट
भारत में रहने का प्रमाण जैसे PAN/e-PAN, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
आधार की वैधता
भारतीय नागरिकों के लिए आधार जीवनभर वैध रहता है।
OCI कार्डधारकों के लिए आधार 10 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद दोबारा आवेदन करना आवश्यक है।
अगर आप OCI कार्डधारक हैं और भारत में आधार बनवाना चाहते हैं, तो आप UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आपने पिछले 12 महीनों में पर्याप्त समय भारत में बिताया हो और सभी डॉक्यूमेंट तैयार हों।