भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लघंन के मामले में दो सहकारी बैंकों पर 6 लाख का जुर्माना लगाया है। इन दो सहकारी बैंको में एक पुणे का राजगुरुनगर सहकारी बैंक व दूसरा गुजरात का को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट है। राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये औरको-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक के अनुसार, पहले बैंक को ब्याज दरों व डिपॉजिट संबंधी केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। वहीं, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट ने जागरुकता योजना संबंधी नियमों की अवहेलना की है।
जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि राजगुरुनगर सहकारी बैंक ने उसके बैंक में उन खाताधारकों जिनकी मृत्यु हो गई है उनके चालू खातों में जमा राशि को उसके नॉमिनीज़ को नहीं सौंपा। इस मामले में आरबीआई ने बैंक को नोटिस भी जारी किया था। और बैंक पर दिशा-निर्देशों को उल्लंघन को लेकर फाइन लगाया।
केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया कि यह जुर्माना आरबीआई ने उसे मिले अधिकारों के तहत ही लगाया है।
वहीं को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई ने बताया, ‘बैंक के वित्तीय दस्तावेजों की जांच में सामने आया था कि उसने जमाकर्ता एजुकेशन व अवेयरनेस फंड में करीब 10 साल से अधिक समय से रखी राशि को ट्रांसफर नहीं किया था।’
इसके पहले भी रिजर्व बैंक नियमों का पालन न करने वाले बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।