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कितना सुरक्षित है बैंक लॉकर में रखा आपका क़ीमती सामान? लूटपाट या आपदा में कौन होगा जिम्मेदार

Last Updated- December 10, 2022 | 12:57 PM IST
bank locker

जब बात अपने कीमती खासतौर पर ज्वेलरी आदि की सुरक्षा की होती है तो लोग अक्सर बैंक लॉकर में सामान रखने की सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आयी हैं, जब बैंक में चोरी हो गई या फिर किसी आपदा जैसे आग लग गई या, बाढ़ आ गई तो ऐसी जैसी सिचुएशन में नुकसान का खामियाजा बैंक कस्टमर्स को उठाना पड़ा।

RBI ने इस संबंध में आठ अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से नए गाइडलाइन की घोषणा की थी।

RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की लापरवाही के परिणामस्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक को भुगतान करना होगा।इस स्थिति में बैंक को लॉकर की सालाना फीस का 100 गुना तक कस्टमर को भुगतान करना होगा। हालांकि, अधिकतर ये राशि नुकसान की भरपाई के बराबर नहीं होती। ऐसे में कस्टमर को कुछ राहत को मिलती है लेकिन पूरी तरह से उसके नुकसान की भरपाई नहीं होती।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना कहती है कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं। साथ ही आग, चोरी/चोरी/डकैती, बैंक के परिसर में अपनी कमियों, लापरवाही के कारण डकैती नहो हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बैंक की है।

आप अगर ऐसी किसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आप अपने लॉकर का बीमा करवाकर उसके कीमती सामान को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सुविधा आपको बैंक की तरफ से नहीं मिलती लेकिन प्राइवेट बीमा कंपनियां अन्य इंश्योरेंस की तरह ही आपके बैंक लॉकर का भी बीमा करती है।

हालांकि भारत सरकार की तरफ से Deposit Insurance Credit Guarantee Scheme (DICGC) के तहत, बैंक में चोरी, लूट, फ्रॉड वगैरह के मामलों में बैंक जमा को हुए नुकसान के लिए 5 लाख तक का कवर दिया जाता है। इसमें फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्‍स वगैरह को शामिल किया जाता है. लेकिन लॉकर में रखे सामान के मामले में बैंक विशेष स्थितियों में ही लॉकर के सामान के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन आप अगर चाहें तो अपने लॉकर का बीमा करवाकर उसके कीमती सामान को सुरक्षित कर सकते हैं।

किस स्थिति में लॉकर में हुए क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे बैंक ?

RBI के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी-तूफान जैसी गतिविधियों या ग्राहक की लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही बैंकों को ऐसी आपदाओं से अपनी सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने लॉकर सिस्टम के साथ उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

First Published - December 10, 2022 | 12:57 PM IST

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