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रिटर्न में विदेशी सेवानिवृत्ति खाते से आय का करना होगा खुलासा

Last Updated- December 11, 2022 | 8:20 PM IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म की अधिसूचना जारी कर दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि आईटीआर फॉर्म की जल्द अधिसूचना जारी करना सकारात्मक कदम है। सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार फी-ऑनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के प्रमुख हर्ष रूंगटा ने कहा, ‘सबसे अच्छी चीज यह है कि बोर्ड ने 1 अप्रैल को आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं।’
टैक्स ई-फाइलिंग और अनुपालन प्रबंधन पोर्टल टैक्समैनेजर डॉट इन के मुख्य कार्याधिकारी दीपक जैन ने कहा, ‘ये फॉर्म काफी व्यापक हैं, इसलिए उनकी जल्द अधिसूचना जारी करने से करदाताओं को दस्तावेज तैयार करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इससे वे अपने रिटर्न भरते समय सभी घोषणाएं कर पाएंगे।’
विशेषज्ञों ने कहा कि इस साल फॉर्म में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वकील रोहित अरोड़ा ने कहा, ‘इन फॉर्म को काफी हद तक अपरिवर्तित रखा गया है।’ हालांकि कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मुहैया कराने की जरूरत होगी।

अहम बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव विदेशी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित है। क्लियर के सह-संस्थापक श्रीवत्सन चारी ने कहा, ‘सभी आईटीआर फॉर्म में नई पंक्तियां शामिल की गई हैं। इसमें विदेशी सेवानिवृत्ति खातों
और धारा 89ए के तहत कर राहत के लिए दावा की गई ऐसी अन्य किसी आय का ब्योरा उन लोगों को देना होगा, जिन पर यह लागू होता है।’
पुराने आईटीआर फॉर्म में अधिसूचित विदेशी परिसंपत्तियों की जानकारी तभी देनी होती थी, जब वे किसी व्यक्ति के पास ‘संबंधित लेखा अवधि’ में होती थीं। इस लेखा अवधि को परिभाषित नहीं किया गया था। नए आईटीआर फॉर्म में ‘लेखा अवधि’ की जगह 31 दिसंबर 2021 को समाप्त कैलेंडर वर्ष कर दिया गया है।
टैक्समैन के उप महाप्रबंधक नवीन वाधवा ने कहा, ‘इस बदलाव का मतलब है कि करदाताओं को आकलन वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 अपनी सभी विदेशी परिसंपत्तियों का विवरण देना होगा।’ उनके मुताबिक इस बदलाव से ब्योरा देने की अवधि को लेकर गलतफहमी या गलत गणना की गुजाइंश खत्म हो जाएगी।

कुछ चीजें छूटीं
विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ चीजें छूट गई हैं। आरएसएम इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराणा ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि अधिसूचित आईटीआर फॉर्म में धारा 139 (8ए) के तहत अद्यतन रिटर्न भरने का विकल्प अनजाने में छूट गया है।’ चारी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित घोषणाओं के लिए कोई अनुसूची शामिल नहीं की गई है।

First Published - April 1, 2022 | 11:23 PM IST

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