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GSTAT के लिए नए नियम लागू, अब हर अपील होगी ऑनलाइन फाइल, जानें क्या है नया आदेश

सीजीएसटी नियम, 2017 के मुताबिक हर 1 लाख रुपये तक के विवादित कर, इनपुट टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) या दंड राशि पर फाइलिंग शुल्क 1,000 तय किया गया है।

Last Updated- April 25, 2025 | 10:32 PM IST
GST
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (प्रक्रियागत) के नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। यह 24 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं। यह वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) को लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। 

इसके तहत जीएसटीएटी पोर्टल पर सभी अपील ऑनलाइन दायर करना अनिवार्य किया गया है। यह अपील आदेश की प्रमाणित कापी के साथ की जाएगी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जीएसटीएटी अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। यह राज्य / केंद्रशासित जीएसटी अधिनियम के आदेश के खिलाफ प्रथम अपीली न्यायाधिकरण है। 

नियम के अनुसार प्राधिकरण की सुनवाई का समय तय किया गया है। सुनवाई का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। इसका प्रशासनिक कार्यालय समय कार्यदिवसों में सुबह 9.30 से शाम 6.00 तक है। सार्वजनिक सुनवाई की सूचियां जीएसटीएटी पोर्टल पर रोजाना प्रकाशित होगी।

सीजीएसटी नियम, 2017 के मुताबिक हर 1 लाख रुपये तक के विवादित कर, इनपुट टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) या दंड राशि पर फाइलिंग शुल्क 1,000 तय किया गया है और यह राशि न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये तय की गई है। अन्य शुल्कों में अंतरिम (इंटरलोक्यूटरी) आवेदन दाखिल करने या अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए 5,000 रुपये और अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतियों के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क शामिल हैं। 

First Published - April 25, 2025 | 10:19 PM IST

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