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Zepto को बड़ा झटका, गंदगी और फफूंदी…धारावी फूड सेंटर बंद; FDA ने रद्द किया लाइसेंस

धारावी स्थित जेप्टो के फूड स्टोरेज सेंटर पर FDA की छापेमारी में चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

Last Updated- June 01, 2025 | 3:46 PM IST
Zepto's food business licence cancelled in Dharavi

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो (Zepto) की पेरेंट कंपनी किरणकार्ट टेक्नोलॉजीज (Kiranakart Technologies) का फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुंबई के धारावी स्थित उसके सेंटर पर अचानक किए गए निरीक्षण (surprise inspection) के बाद की गई है। NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस निरीक्षण में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 के कई उल्लंघन पाए गए। FDA ने कहा है कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक लाइसेंस निलंबित रहेगा।

धारावी सेंटर में गंदगी और फफूंदी

धारावी स्थित जेप्टो के फूड स्टोरेज सेंटर पर FDA की छापेमारी में चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों को कुछ खाद्य पदार्थों पर फंगल ग्रोथ (फफूंदी) साफ दिखाई दी। साथ ही, कई उत्पाद जमे हुए या रुके हुए पानी के पास रखे हुए पाए गए। वहीं, कोल्ड स्टोरेज का तापमान भी नियमानुसार बनाए नहीं रखा गया था।

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निरीक्षकों ने बताया कि परिसर में जमीन गीली और गंदी थी। खाद्य सामग्री और कच्चे माल को सीधे फर्श पर अव्यवस्थित ढंग से रखा गया था, जिसे FDA ने “अस्वच्छ” बताया। इसके अलावा, एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों को ताजा स्टॉक से अलग नहीं रखा गया था, जिससे उपभोक्ताओं तक खराब सामान पहुंचने का खतरा और बढ़ गया।

FDA ने रद्द किया लाइसेंस

NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र FDA के एक अधिकारी ने बताया कि “संस्थान कई लाइसेंसिंग शर्तों का पालन करने में विफल रहा।” अधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसी लापरवाहियां जनता की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।

निरीक्षण के बाद, सहायक आयुक्त (खाद्य) अनुपमा बालासाहेब पाटिल ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 32(3) और वर्ष 2011 के रेगुलेशन 2.1.8(4) के तहत लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी किया।

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक सभी कमियों को दूर नहीं किया जाता और नियामक संस्था द्वारा साइट को क्लीयरेंस नहीं मिल जाती, तब तक जेप्टो का धारावी स्थित फूड बिजनेस ऑपरेशन निलंबित रहेगा।

इस रिपोर्ट के फाइल किए जाने तक कंपनी की ओर से FDA की कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

First Published - June 1, 2025 | 3:21 PM IST

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