भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को प्रसारण क्षेत्र के नियामकीय ढांचे पर नया परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाए जाने या सीमित किए जाने व डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वार फ्री टु एयर चैनल दिखाया जाना अनिवार्य करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई है।
इसमें शुल्क, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के बीच राजस्व साझा करने जैसे विषय पर चर्चा की गई है, जो नवंबर 2022 में जारी ट्राई के नए शुल्क आदेश के तीसरे संशोधन में शामिल नहीं किया गया था।
हाल के परामर्श पत्र में हिस्सेदारों से पूछा गया है कि क्या 130 रुपये नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की मौजूदा सीलिंग बढ़ाने की जरूरत है। डीटीएच ऑपरेटर टीवी सबस्क्राइबरों से नेटवर्क क्षमता शुल्क लेते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि क्या डीटीएच ऑपरेटरों को राज्य या शहर के स्तर पर विभिन्न चैनल प्लान में अलग-अलग नेटवर्क क्षमता शुल्क तय करने की अनुमति होनी चाहिए।
इसमे यह भी राय मांगी गई है कि क्या दूसरे टीवी कनेक्शन और उसके बाद कई टीवी वाले घरों में अतिरिक्त कनेक्शन के लिए घोषित एनसीएफ के 40 प्रतिशत से ज्यादा शुल्क न होने के प्रावधान में संशोधन की जरूरत है। ऐसे घरों के बारे में ट्राई ने पूछा है कि क्या प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए छूट की व्यवस्था होनी चाहिए।