facebookmetapixel
Advertisement
पीएम मोदी 28 मार्च को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन; यूपी में पर्यटन, उद्योग और लॉजिस्टिक्स को नई उड़ानBiharOne: बिहार में डिजिटल गवर्नेंस की नई शुरुआत, CIPL के साथ बदलाव की बयारईरानी तेल खरीद का दावा गलत, रिलायंस ने रिपोर्टों को बताया बेबुनियादरनवे से रियल्टी तक: जेवर एयरपोर्ट ने बदली नोएडा की प्रोपर्टी की कहानी, 2027 तक आ सकती है 28% और तेजी‘हेडलाइन्स’ से कहीं आप भी तो नहीं हो रहे गुमराह? SIP पर जारी रखें ये स्ट्रैटेजीAM/NS India में बड़ा बदलाव: दिलीप ओम्मन होंगे रिटायर, अमित हरलका बनेंगे नए सीईओभारत में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं, 60 दिन का स्टॉक मौजूद: सरकारभारत की तेल जरूरतें क्यों पूरी नहीं कर पा रहा ईरानी क्रूड ऑयल? चीन की ओर मुड़े जहाजलाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर: सीएम योगी आदित्यनाथऑल टाइम हाई के करीब Oil Stock पर ब्रोकरेज सुपर बुलिश, कहा- खरीद लें, 65% और चढ़ने का रखता है दम

स्पैम कॉल पर लगेगी लगाम, TRAI के नए नियम से टेलिकॉम कंपनियों की बढ़ी टेंशन!

Advertisement

TRAI New Rules: अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग करने पर भारी जुर्माना भरना होगा।

Last Updated- February 13, 2025 | 6:53 AM IST
spam calls
Representative image

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अनचाही कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग करने पर भारी जुर्माना भरना होगा।

अगर किसी कंपनी ने पहली बार नियम तोड़ा, तो उसे ₹2 लाख का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सेवाएं भी निलंबित की जा सकती हैं।

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की पहचान के लिए डेटा एनालिसिस करने का आदेश दिया है। इसके तहत कंपनियों को कॉल और मैसेज के पैटर्न की निगरानी करनी होगी, जिसमें अत्यधिक कॉलिंग एक्टिविटी, बहुत कम समय की कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स की संख्या का इनकमिंग कॉल्स से असंतुलन जैसी गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से स्पैमर्स की पहचान तेजी से होगी और ग्राहकों को अनचाही कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी।

स्पैम कॉल-मैसेज की शिकायत अब आसान

अब टेलीमार्केटिंग और स्पैम कॉल-मैसेज से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। TRAI ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे उपभोक्ता Do Not Disturb (DND) ऐप के जरिए 7 दिन के अंदर स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

5 दिन में होगी शिकायत पर कार्रवाई

नए नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को पंजीकरण (रजिस्टर्ड) के बिना कॉल या मैसेज भेजने वालों पर 5 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, अब हर प्रमोशनल मैसेज में स्पष्ट ऑप्ट-आउट विकल्प देना जरूरी होगा, जिससे यूजर्स खुद तय कर सकें कि वे ऐसे मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं।

10 अंकों वाले नंबर से नहीं होगी प्रमोशनल कॉल

TRAI ने टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर भी सख्ती की है। अब 10 अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल नहीं की जा सकेगी। इसके बजाय:

  • ‘140’ सीरीज के नंबर से प्रमोशनल कॉल की जाएंगी।
  • ‘1600’ सीरीज के नंबर से ट्रांजैक्शन और सर्विस से जुड़े कॉल होंगे।

मैसेज में भी होगी पहचान

मैसेज भेजने के तरीके में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए TRAI ने नए स्टैंडर्ड हेडर कोड लागू किए हैं:

  • प्रमोशनल मैसेज में “-P” होगा।
  • सर्विस से जुड़े मैसेज में “-S” रहेगा।
  • ट्रांजैक्शनल मैसेज में “-T” होगा।
  • सरकारी संदेशों के लिए “-G” इस्तेमाल होगा।

Advertisement
First Published - February 13, 2025 | 6:53 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement