टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अनचाही कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग करने पर भारी जुर्माना भरना होगा।
अगर किसी कंपनी ने पहली बार नियम तोड़ा, तो उसे ₹2 लाख का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सेवाएं भी निलंबित की जा सकती हैं।
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की पहचान के लिए डेटा एनालिसिस करने का आदेश दिया है। इसके तहत कंपनियों को कॉल और मैसेज के पैटर्न की निगरानी करनी होगी, जिसमें अत्यधिक कॉलिंग एक्टिविटी, बहुत कम समय की कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स की संख्या का इनकमिंग कॉल्स से असंतुलन जैसी गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से स्पैमर्स की पहचान तेजी से होगी और ग्राहकों को अनचाही कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी।
स्पैम कॉल-मैसेज की शिकायत अब आसान
अब टेलीमार्केटिंग और स्पैम कॉल-मैसेज से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। TRAI ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे उपभोक्ता Do Not Disturb (DND) ऐप के जरिए 7 दिन के अंदर स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
5 दिन में होगी शिकायत पर कार्रवाई
नए नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को पंजीकरण (रजिस्टर्ड) के बिना कॉल या मैसेज भेजने वालों पर 5 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, अब हर प्रमोशनल मैसेज में स्पष्ट ऑप्ट-आउट विकल्प देना जरूरी होगा, जिससे यूजर्स खुद तय कर सकें कि वे ऐसे मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं।
10 अंकों वाले नंबर से नहीं होगी प्रमोशनल कॉल
TRAI ने टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर भी सख्ती की है। अब 10 अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल नहीं की जा सकेगी। इसके बजाय:
मैसेज में भी होगी पहचान
मैसेज भेजने के तरीके में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए TRAI ने नए स्टैंडर्ड हेडर कोड लागू किए हैं: