भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) के मामले निपटाने के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों का कार्यकाल राजस्व विभाग ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। राजस्व विभाग ने तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया है।
सीसीआई राजस्व विभाग के कर्मचारियों से 31 सितंबर, 2024 तक काम करा सकेगा। एनएए की स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के तहत दिसंबर 2017 में की गई थी, जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिस्पर्धा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस प्राधिकरण का गठन शुरुआत में 2 साल के लिए किया गया था, जिससे कि जीएसटी दर में कमी किए जाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों को मिलना सुनिश्चित हो सके। सीसीआई अब एनएए के मामले निपटा रहा है, ऐसे में इसके लिए सीसीआई ने राजस्व विभाग से अस्थाई तौर पर 6 महीने के लिए 25 से 30 कर्मचारी लिए थे। एनएए के लंबित मामलों की वजह से आयोग पर काम का बोझ बढ़ गया।
सूत्र ने कहा कि सीसीआई को कर्मचारी मुहैया कराए गए हैं, जिससे कि आयोग का कामकाज आसानी से चल सके और काम जारी रहे। प्रतिस्पर्धा आयोग इस समय मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी अधिनयम के तहत आए मामलों और प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा आयोग का कामकाज देख रहा है और वह मौजूदा पद भरने में सक्षम नहीं है।