facebookmetapixel
Advertisement
22 करोड़ फीचर फोन यूजर्स के लिए स्मार्टफोन अपग्रेड मुश्किल, कीमतों में और बढ़ोतरी का खतराTAG Heuer ने भारत में खोला पहला एक्सक्लूसिव बुटीक, 5 साल में कारोबार दोगुना करने का लक्ष्यउड़ान का होरेका बड़े शहरों में भरेगा परवाज, B2B ई-कॉमर्स नेटवर्क होगा मजबूतहवाई जहाज में फ्री सीट चुनने का निर्देश टला, एयरलाइंस की आपत्तियों के बाद फैसला वापसEV दोपहिया बाजार में बड़ा उलटफेर, विडा ब्रांड के दम पर हीरो मोटोकॉर्प ने बढ़ाई हिस्सेदारीट्रंप के बयान से वैश्विक बाजारों में हड़कंप, तेल कीमतों में उछाल से बढ़ी अनिश्चितताबीमा शेयरों में भारी दबाव, LIC से लेकर HDFC Life तक 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचेभूकंप से कांपा उत्तर भारत: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में महसूस हुए तेज झटके, घरों से निकले लोगनोमूरा ने भारत पर घटाया भरोसा, भारतीय शेयरों को ओवरवेट से न्यूट्रल कियाQ1 2026 में ECM अंडरराइटिंग फीस 39% बढ़ी, निवेश बैंकिंग कमाई सुस्त

Google-CCI case: हम कंपीटिशन कमीशन के साथ सहयोग करेंगे- गूगल

Advertisement
Last Updated- January 20, 2023 | 1:20 PM IST
Google

प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के आदेश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के इनकार के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल (Google) ने शुक्रवार को कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और वह आयोग के साथ सहयोग करेगी।

गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले की समीक्षा कर रही है। उन्होंन कहा, “यह फैसला अंतरिम राहत देने की मांग तक ही सीमित है और हमारी अपील के गुण-दोष पर इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।”

गूगल ने स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा मानकों का पालन नहीं करने पर भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से अंतरिम राहत नहीं दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। प्रतिस्पर्द्धा नियामक ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर मोबाइल फोन पारिस्थितिकी में एंड्रॉयड के जरिये हासिल दबदबे का दुरुपयोग करने के आरोप में 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने की अपील एनसीएलएटी ने ठुकरा दी थी। गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि एंड्रॉयड पारिस्थितिकी से भारतीय उपभोक्ताओं और फोन विनिर्माताओं को काफी फायदा हुआ है और इसने भारत के डिजिटल कायांतरण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, “हम अपने उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपील के अनुरूप हम सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे।”

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गूगल को सीसीआई के आदेश के अनुरूप 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

Advertisement
First Published - January 20, 2023 | 1:04 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement