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फॉक्सकॉन इंडिया Apple iphone प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नहीं कर रहा जॉब ऑफर, केंद्र ने मांगा जबाव

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए

Last Updated- June 27, 2024 | 7:45 AM IST
Foxconn India
Representative Image

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट से फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल iPhone प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को काम न करने की अनुमति मिलने पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

श्रम मंत्रालय ने जारी किया

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, इसलिए रिपोर्ट उससे मांगी गई है।

साथ ही, यह भी कहा गया कि रीजनल चीफ लेबर कमिश्नर के कार्यालय को भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि उसने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनमें कहा गया है कि तमिलनाडु में फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल iPhone प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

फॉक्सकॉन की तरफ से जारी किया गया बयान

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से जानकारी मिली थी कि फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास अपने आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरियों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा है। कंपनी का मानना है कि विवाहित महिलाओं के पास अविवाहित महिलाओं के मुकाबले अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए कंपनी उन्हें काम नहीं देना चाहती।

First Published - June 27, 2024 | 7:45 AM IST

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