दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया Wikipedia को अवमानना नोटिस जारी किया है, क्योंकि उसने ANI के पेज पर किए गए कथित अपमानजनक बदलाव करने वाले यूजर्स की जानकारी देने से मना किया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सुनवाई के दौरान कहा, “मैं अवमानना लगाऊंगा… यह सवाल नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 (Wikipedia) भारत में एक इकाई नहीं है। हम आपके भारत में बिजनेस को बंद कर देंगे। हम सरकार से Wikipedia को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे… अगर आप भारतीय नियमों का पालन नहीं करना चाहते, तो भारत में काम न करें।”
Wikipedia के खिलाफ क्या है मामला?
मामला ANI के Wikipedia पेज पर कुछ आपत्तिजनक बदलावों से जुड़ा है, जिसके बाद ANI ने मानहानि का मुकदमा किया। कोर्ट ने पहले Wikipedia को उन तीन लोगों की जानकारी देने का आदेश दिया था, जिन्होंने ये बदलाव किए थे।
कोर्ट ने Wikipedia के एक प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया है।
ANI का आरोप है कि इन आपत्तिजनक बदलावों में उसे “वर्तमान सरकार का प्रचारक उपकरण” बताया गया था। इसके बाद ANI ने हाई कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया कि Wikipedia ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने Wikipedia को अवमानना नोटिस क्यों जारी किया?
Wikipedia ने दलील दी कि उसे आदेश के बारे में जानकारी देने के लिए समय चाहिए, और यह भी कहा कि भारत में उसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि यह तर्क पहले ही खारिज किया जा चुका है और चेतावनी दी कि अगर Wikipedia ने आदेश का पालन नहीं किया, तो अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी।
2001 में स्थापित Wikipedia दुनिया की सबसे बड़ी रेफरेंस वेबसाइट बन गई है, जहां लगभग कोई भी कंटेंट को एडिट कर सकता है। इसके 300 से अधिक भाषाओं में 63 मिलियन से ज्यादा लेख हैं।