सर्वोच्च न्यायालय ने आज रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की शाखा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल), उसके प्रबंध निदेशक तथा ऐक्सिस बैंक तथा उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी करके पूछा कि 10 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को ब्याज समेत 4,700 करोड़ रुपये वापस न करने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
न्यायालय के एक पीठ ने डीएमआरसी को एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि वापस करने के अदालती आदेश की अवहेलना के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया। फिलहाल डीएएमईपीएल और ऐक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के पक्ष में 4,700 करोड़ रुपये की मध्यस्थता राशि का फैसला बरकरार रखने वाले साल 2021 के अपने ही फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि शीर्ष अदालत ने ‘दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करके गंभीर न्यायिक गलती की है।’ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्वामित्व अनिल अंबानी के पास है।