facebookmetapixel
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बिहार में मतदाता सूची SIR में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में करें शामिलउत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसमिशन चार्ज प्रति मेगावॉट/माह तय, ओपन एक्सेस उपभोक्ता को 26 पैसे/यूनिट देंगेबिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ इंटरव्यू में बोले CM विष्णु देव साय: नई औद्योगिक नीति बदल रही छत्तीसगढ़ की तस्वीर22 सितंबर से नई GST दर लागू होने के बाद कम प्रीमियम में जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा आसानNepal Protests: सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ नेपाल में भारी बवाल, 14 की मौत; गृह मंत्री ने छोड़ा पदBond Yield: बैंकों ने RBI से सरकारी बॉन्ड नीलामी मार्च तक बढ़ाने की मांग कीGST दरों में कटौती लागू करने पर मंथन, इंटर-मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ITC और इनवर्टेड ड्यूटी पर चर्चाGST दरों में बदलाव से ऐमजॉन को ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बंपर बिक्री की उम्मीदNDA सांसदों से PM मोदी का आह्वान: सांसद स्वदेशी मेले आयोजित करें, ‘मेड इन इंडिया’ को जन आंदोलन बनाएंBRICS शिखर सम्मेलन में बोले जयशंकर: व्यापार बाधाएं हटें, आर्थिक प्रणाली हो निष्पक्ष; पारदर्शी नीति जरूरी

Byju’s के कर्मचारियों को मिलेगा बकाया PF, कंपनी ने EPFO में जमा किए 123 करोड़ रुपये

बायजू ने 10 महीने की अवधि के लिए ईपीएफओ को ₹123.1 करोड़ का भुगतान किया है

Last Updated- June 28, 2023 | 8:32 AM IST
कंपनी मंत्रालय का निर्देश, Byju’s मामले की जांच में तेजी लाएं, Company Ministry's instructions to speed up investigation into Byju's case

एडटेक फर्म बायजू (Byju’s) की पैरेंट कंपनी ‘थिंक एंड लर्न’ने अपने कर्मचारियों का अगस्त 2022 से मई 2023 तक का भविष्य निधि बकाया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भेज दिया है। Byju’s ने 10 महीने की अवधि के लिए ईपीएफओ को ₹123.1 करोड़ का भुगतान किया है, जबकि शेष बकाया ₹3.43 करोड़ का भुगतान कुछ दिनों के भीतर करने की प्रतिबद्धता जताई है।

बता दें ये राशि कंपनी ने निकाय के निर्देशों के बाद जमा की है। Byju’s के कई पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी पर ईपीएफ जमा नहीं करने का आरोप लगाया था, आरोप था कि कंपनी सैलरी से पीएफ तो काट रही थी लेकिन इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में जमा नहीं कर रही थी।
बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत, एक कंपनी को अगले महीने की 15 तारीख तक एक महीने के लिए भविष्य निधि का पैसा जमा करना चाहिए। कोई भी देरी बकाया राशि और क्षति पर 12% का दंडात्मक ब्याज लगेगा जो दो महीने से छह महीने तक की देरी के आधार पर 5% से 25% तक हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में अभियोजन के साथ-साथ 100% तक सीमित है।

धिनियम के तहत कर्मचारियों को विलंबित भुगतान के लिए नियोक्ता के खिलाफ ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। ईपीएफओ प्रणाली मासिक आधार पर डिफॉल्टरों की एक सूची भी जारी करती है।

First Published - June 28, 2023 | 8:32 AM IST

संबंधित पोस्ट