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रिलायंस होम फाइनैंस मामले में अनमोल अंबानी पर जुर्माना

नियामक ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Last Updated- September 23, 2024 | 10:04 PM IST
Anmol Ambani fined in Reliance Home Finance case रिलायंस होम फाइनैंस मामले में अनमोल अंबानी पर जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के पुत्र अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनैंस मामले में सामान्य प्रयोजन के कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित जांच-परख की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों को 45 दिन के भीतर जुर्माना जमा कराना होगा।

यह आदेश तब आया जब अगस्त में सेबी ने रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड के कोष की हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उनपर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

First Published - September 23, 2024 | 10:04 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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