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नारियल तेल की छोटी बोतल पर 5% कर

15 साल पुराने विवाद का अंत, हेयर ऑयल पर 18% टैक्स मांग खारिज, छोटे पैकेज पर लेबलिंग से जुड़े नियम लागू।

Last Updated- December 18, 2024 | 10:47 PM IST
Supreme Court

मैरिको और बजाज कंज्यूमर जैसी एफएमसीजी कंपनियों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज 15 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया कि नारियल तेल की छोटी बोतलों को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इन पर पांच प्रतिशत का कर लगाया जाना चाहिए।

साथ ही अदालत ने कर विभाग की इस मांग को खारिज कर दिया कि इसे हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। खाद्य तेल पर पांच प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है, जबकि हेयर ऑयल पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है।

अलबत्ता न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर नारियल तेल को छोटी बोतलों में पैक किया जाता है और उन पर हेयर ऑयल का लेबल लगाया जाता है, तो उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

First Published - December 18, 2024 | 10:47 PM IST

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