facebookmetapixel
Gratuity Calculator: ₹50,000 सैलरी और 10 साल की जॉब, जानें कितना होगा आपका ग्रैच्युटी का अमाउंटट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने BRICS गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- यह पिशाचों की तरह हमारा खून चूस रहा हैGold, Silver price today: सोने का वायदा भाव ₹1,09,000 के आल टाइम हाई पर, चांदी भी चमकीUPITS-2025: प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन, रूस बना पार्टनर कंट्रीGST कट के बाद ₹9,000 तक जा सकता है भाव, मोतीलाल ओसवाल ने इन दो शेयरों पर दी BUY रेटिंग₹21,000 करोड़ टेंडर से इस Railway Stock पर ब्रोकरेज बुलिशStock Market Opening: Sensex 300 अंक की तेजी के साथ 81,000 पार, Nifty 24,850 पर स्थिर; Infosys 3% चढ़ानेपाल में Gen-Z आंदोलन हुआ खत्म, सरकार ने सोशल मीडिया पर से हटाया बैनLIC की इस एक पॉलिसी में पूरे परिवार की हेल्थ और फाइनेंशियल सुरक्षा, जानिए कैसेStocks To Watch Today: Infosys, Vedanta, IRB Infra समेत इन स्टॉक्स पर आज करें फोकस

Budget 2025: AIF को कर में राहत, निवेशकों को बड़ा फायदा

कर दरों में कमी और कराधान की स्पष्टता से एआईएफ में निवेश आसान, संस्थागत पूंजी को मिलेगा बढ़ावा

Last Updated- February 01, 2025 | 10:33 PM IST
AIF wants tax benefits like mutual funds to compete as new asset class नए परिसंपत्ति वर्ग को टक्कर देने के लिए AIF चाहे म्युचुअल फंडों की तरह कर लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूतियों को पूंजी संपत्ति के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत करते हुए श्रेणी 1 और 2 में वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को कर राहत देने की घोषणा की है। इस बदलाव से एआईएफ भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के समान हो जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं में कहा, ‘श्रेणी 1 और 2 वाले वैकल्पिक निवेश कोष बुनियादी ढांचा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे। मैं इन इकाइयों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभ पर कराधान में निश्चितता लाने का प्रस्ताव करती हूं।’

एआईएफ एक तरह की निवेश इकाई होती है जिसके जरिये संस्थागत निवेशक और अति धनाढ्य निवेशक स्टार्टअप और रियल एस्टेट सहित विभिन्न तरह की संपत्तियों में निवेश करते हैं। प्रस्तावित संशोधन से एआईएफ को प्रतिभूतियों की बिक्री पर कारोबार से होने वाली आय के बजाय पूंजीगत लाभ की तरह कर देना होगा। इससे एआईएफ पर अनुपालन का बोझ कम होगा।

कर विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से एआईएफ की कर देनदारी घटकर पूंजीगत लाभ कर की दर के बराबर हो जाएगी जबकि अभी उन्हें 30 फीसदी या उससे ज्यादा की दर से कर चुकाना होता है। नांगिया एंडरसन में पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा, ‘एआईएफ 1 और 2 में निवेशकों को पूंजीगत लाभ, लाभांश या ब्याज के तौर पर फंड से होने वाली आय पर कर देना होगा।’

श्रेणी 2 वाला एआईएफ बड़ा सेगमेंट है और उसने 9.76 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रखा है और 3.44 लाख करोड़ रुपये का कोष जुटाया है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कोष प्रबंधकों और निवेशकों के लिए कारोबार करना आसान होगा और लंबे समय के लिए संस्थागत पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। गाजा कैपिटल के गोपाल जैन ने कहा, ‘कराधान को स्पष्ट करके सरकार ने एआईएफ के कर पर अस्पष्टता को खत्म कर दिया है जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और संभावित मुकदमेबाजी में कमी आएगी।’

First Published - February 1, 2025 | 10:33 PM IST

संबंधित पोस्ट