मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने आरोपी दोरोथी की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसने 50 वर्षीय वंदना धीर के लिए नौकरानी की व्यवस्था की थी । धीर भी मामले में आरोपी हैं ।
अदालत ने कहा, आरोपी :दोरोथी: की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसने कहा कि बाद में वह विस्तार से आदेश देगी ।
धीर और प्लेसमेंट एजेंट दोरोथी को भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले, बंधुआ मजदूर अधिनियम, एससी...एसटी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है ।