के्रडिट रेटिंग एजेंसियांे को मुख्य रूप से उचित प्रणाली और नीतियांे बनाने को कहा गया है जिससे वे अपने कोषांे या शीर्ष प्रबंधन तथा कर्मचारियांे के निवेश फैसलांे के दौरान हितांे के टकराव के मुद्दे से निपट सकें।
इसके साथ ही रेटिंग एजेंसियांे, उनके कर्मचारियांे तथा महत्वपूर्ण कार्यकारियांे से कहा गया है कि वे किसी कीमत संवेदनशील सूचना का अनुचित लाभ न उठाएं।
सीईओ और प्रबंध निदेशकांे जैसे महत्वपूर्ण कार्यकारियांे को उन कंपनियांे जिनके साथ के्रडिट रेटिंग एजेंसियांे का रेटिंग के बारे मंे संबंध है, की प्रतिभूतियांे की खरीद बिक्री से पहले अनुपालन अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
इस बारे मंे वृहद दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा सेबी ने कहा कि सभी इकाइयांे तथा संबद्ध व्यक्तियांे को अपने कामकाज मंे ईमानदारी के उच्च मानकांे का पालन करना होगा।
इसके साथ ही उनसे कहा गया है कि वे सामान्य कारोबार के दौरान ग्राहकांे से मिली किसी सूचना का निजी हित मंे इस्तेमाल न करें।
के्रडिट रेटिंग एजेंसियांे को 1 अक्तूबर तक इस नियमांे का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्य को संभवत: अपनी मौजूदा नीतियांे की समीक्षा करने और छह माह के भीतर इनका अनुपालन करने को कहा जाएगा।