सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका की गुरुवार को सुनवाई करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर यह जुर्माना लगाया था।
आयोग ने एंड्रायड डिवाइस से जुड़े मामले में अनुचित तरीके अपनाने पर जुर्माना लगाया था। आयोग ने गूगल को तीन महीनों में अपने दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था और इसकी समयसीमा 19 जनवरी को खत्म हो रही है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल गूगल ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
पंचाट ने 6 जनवरी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल को जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत तीन सप्ताह में जमा करवाने का निर्देश दिया था। पंचाट में सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल निर्धारित की गई थी।
इस मौके पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पैरवी कर रहे एएसजी वेंकटरमण से कहा कि यह मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट के स्तर पर खत्म नहीं होगा। यह आखिरकार शीर्षस्थ न्यायालय में आएगा। उन्होंने कहा, ‘यह राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है। यदि यह पंचाट के स्तर पर समाप्त हो जाता तो समझ में आता। कृपया इस मामले की सुनवाई करें।’
इस मामले में गूगल की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि वे भी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम भी मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे। हम इसे 11.30 बजे या जब आप सभी यहां होंगे, जो भी पहले हो, उसमें सुनवाई करेंगे।’
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गूगल से पूछा था कि क्यों उसने एंड्रायड डिवाइस के मामले में यूरोपीय देशों से अलग भारत में मानदंड स्थापित किए थे।