ई-सत्यापन के लिए आयकर विभाग को जानकारी का अधिकार
सरकार ने आयकर विभाग को करदाताओं से डिजिटल तरीके से अधिक जानकारी एकत्र करने तथा 90 दिनों की अवधि के भीतर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ मिलान का अधिकार दिया है। अगर कर निर्धारिती द्वारा स्वीकार की गई राशि और इस तरह के पहले ई-सत्यापन के बाद सूचित की गई राशि के बीच […]