Advertisement
महाराष्ट्र में प्याज मुद्दे पर बनाई गई सब कमेटी, 15 दिनों के अंदर सुझावों के साथ जमा करेंगी रिपोर्टग्लोबल सुस्ती के बीच फ्लेक्सी स्टाफिंग सेक्टर ने जोड़े 1.18 लाख नए रोजगारSEBI का बड़ा प्रस्ताव: AMC कर्मचारियों और फंड मैनेजर्स की सैलरी डिटेल्स नहीं होंगी सार्वजनिक?SEBI की मंजूरी के साथ MF कारोबार में उतरी Nuvama, SIF से करेगी शुरुआतGold ETFs में 13 महीने से जारी निवेश का सिलसिला टूटा, मई में निवेशकों ने निकाले ₹725 करोड़मई में Equity MFs में निवेश 40% घटा, 12 महीने का लो रिकॉर्ड; ₹30,954 करोड़ के साथ SIP इनफ्लो ने संभाली रफ्तारFD से ज्यादा रिटर्न का मौका? RBI के कदम के बाद बैंकों में ब्याज बढ़ाने की होड़भारत बना ग्लोबल इकॉनमी का ‘ब्राइट स्पॉट’, चंद्रशेखरन ने बताया क्यों दुनिया की नजरें यहीं टिकींWipro का सबसे बड़ा बायबैक गुरुवार से, 180 रुपये के शेयर पर 250 रुपये देने को तैयार कंपनीमेडिकल बिल या नौकरी का झटका, मुश्किल समय में यही फंड बनेगा आपका सहारा
अन्य समाचार मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्कूल बसों के लिए नियम बनाने को कहा
'

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्कूल बसों के लिए नियम बनाने को कहा

PTI

- July,27 2012 7:33 PM IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने स्कूल बस में मौजूद सुराख से गिरने के कारण के बाद छह साल की बच्ची की मौत के मामले में स्वत

एस श्रुति नाम की इस दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत से चिंतित न्यायालय ने सरकार को दो हफ्तों के भीतर इन नियमों का मसौदा पेश करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति टी एस शिवागनानम की पीठ ने कहा, अब समय आ गया है कि राज्य सरकार बच्चों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसों को चलाने के मानदंड और शर्तों को तय करने के लिए एक नियम बनाए।

पीठ ने कहा, हमें लगता है कि स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की बसों से स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए एक स्थायी समाधान ढ़ूंढ़ा जाना चाहिए।

न्यायालय ने कल इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पेश किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से हादसे से संबंधित बस मालिक, चालक, सफाईकर्मी, स्कूल प्रतिनिधि और एक मोटर वाहन निरीक्षक को गिरफ्तार किए जाने की सूचना के बाद उन्हें पेशी से छूट दे दी गयी ।

जारी भाषा

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement