उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह आयोजकौं को अनुमति देने की खातिर दिशानिर्देश पर एक रिपोर्ट दाखिल करें ।
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह 24 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि रोड जाम करने, रोड को जाम रखने की अवधि और समय के बारे में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।
न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि ऐसे आरोप थे कि पूजा के आयोजन में मंत्री गुंडों जैसा बर्ताव करते हैं और राज्य कोई कदम नहीं उठा रहा ।