वाहन चालकों के बीच रोड रेज की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली की एक अदालत ने दो लोगों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों ने एक ट्रक चालक की उस वक्त पीट-पीटकर हत्या कर दी थी जब उसके वाहन से रगड़ खाकर उनकी कार में खरोंच आ गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश :एएसजे: कामिनी लाउ ने हरियाणा निवासी सुखविंदर और प्रदीप को ट्रक मालिक जगबीर की हत्या करने और हरबीर तथा सोमबीर पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल करने को लेकर जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एएसजे लाउ ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि भारत में शुरूआत में रोड रेज की इक्का दुक्का घटना होती थी लेकिन अब अनेक लोगों के धनाढ्य हो जाने से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। बढ़ते भौतिकवाद के साथ किसी कार पर लगी खरोंच दूसरे की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।