गत 29 नवंबर के निलंबन आदेश के अनुसार लोचन को वल्लभगढ में व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना :सीआरएचएस: में भेज दिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
सीबीआई ने गत 19 सितम्बर को लोचन और जनकपुरी स्थित कंपनी प्रहरी प्रोटक्शन सर्विसेज के मालिक कमलजीत सिंह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने इस सिलसिले में चार स्थानों पर छापे भी मारे थे जिनमें एम्स परिसर में राजीव लोचन का आवास और कार्यालय तथा जनकपुरी में सिंह के आवासीय परिसर और कार्यालय शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2009 ़2010 में लोचन ने एम्स में सुरक्षा गार्डो की तैनाती और सुरक्षा उपकरणों को लगाने संबन्धी निविदा के मामले में प्रहरी प्रोटेक्शन को नियमों की अनदेखी कर ठेका दिया था जिससे संस्थान को एक करोड रूपये का नुकसान हुआ है।
भाषा