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NPS से UPS में करना है स्विच? 30 सितंबर है आखिरी तारीख, ऐसे करें अपना फॉर्म जमा

NPS से UPS में बदलाव: अब पेंशन की गारंटी और महंगाई से सुरक्षा सिर्फ एक क्लिक या फॉर्म भरने की दूरी पर!

Last Updated- September 22, 2025 | 9:39 AM IST
UPS vs NPS
Representative Image

NPS vs UPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी अहम खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने केंद्रीय कर्मचारियों को बताया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प समय पर चुनें और 30 सितंबर 2025 से पहले अपना फॉर्म जमा करें।

ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के बाद अब ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी दी गई है।

UPS क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और महंगाई के अनुसार एडजस्ट होने वाली पेंशन देना है, ताकि लंबी उम्र में सुरक्षा और पेंशन की पूर्वानुमानिता बनी रहे।

UPS की विशेषताएं

  • यह योजना NPS के ढांचे के तहत आती है और PFRDA द्वारा नियंत्रित होती है।

  • UPS सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए लागू है, कुछ शर्तों के साथ।

UPS के लिए पात्र कौन हैं?

  1. मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को NPS में हैं।

  2. नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सेवा में शामिल हुए।

  3. पूर्व NPS सदस्य जो 31 मार्च 2025 या उसके पहले रिटायर हुए, यदि:

    • कम से कम 10 साल सेवा पूरी की हो।

    • FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट हो (सजा के तहत नहीं)।

    • सदस्य की मृत्यु होने पर वैध जीवनसाथी मौजूद हो।

विकल्प चुनने की समय सीमा

  • मौजूदा कर्मचारी/रिटायर्ड: 30 सितंबर 2025 तक।

  • नए कर्मचारी: ज्वॉइनिंग के 30 दिन के भीतर।

UPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुनिश्चितता और महंगाई से सुरक्षा देती है, इसलिए कर्मचारियों को समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है।

ध्यान रहे कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई कर्मचारी NPS में बना रहता है, तो वह बाद में UPS में नहीं आ पाएगा।

UPS में स्विचिंग: 30 सितंबर से पहले ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकेंगे कर्मचारी

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि जो कर्मचारी NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक फॉर्म जमा करना होगा।

ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या CRA सिस्टम की उपलब्धता न होने जैसी परेशानी होने पर अब कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को अपना सही से भरा हुआ फॉर्म संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा करना होगा।

PFRDA की 16 सितंबर 2025 की सर्कुलर के मुताबिक, यह सुविधा ऑनलाइन मोड के साथ अतिरिक्त सुविधा के रूप में दी गई है।

सर्कुलर में कहा गया है: “UPS के विकल्प का फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 है। यदि किसी भी कारण से, जैसे ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध न होना या CRA सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, सब्सक्राइबर ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने भरे हुए फिजिकल फॉर्म को संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा कर सकते हैं।”

इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कर्मचारी UPS के विकल्प से वंचित न रह जाए और समय पर अपनी रिटायरमेंट योजना सुरक्षित कर सके।

कितने कर्मचारी जुड़े?

अब तक 31,500 से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS को चुना है। सरकार ने एक बार के लिए वापस NPS में लौटने का विकल्प भी रखा है। यह विकल्प कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक ले सकते हैं।

UPS का चुनाव कौन कर सकता है?

  • जो कर्मचारी 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच जुड़े।

  • जो पहले NPS में थे, लेकिन अब UPS में आना चाहते हैं।

  • जिन पर कोई निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही।

UPS के फायदे

  • गारंटीड पेंशन: 25 साल सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50%।

  • न्यूनतम पेंशन: कम से कम ₹10,000 प्रति माह (10 साल सेवा के बाद)।

  • फैमिली पेंशन: जीवनसाथी को अंतिम पेंशन का 60%।

  • महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार एडजस्टमेंट।

  • लॉन्ग सर्विस बेनिफिट: हर छह महीने की सेवा पर वेतन का 10%।

  • इसके अलावा ग्रेच्युटी, टैक्स बेनिफिट और CCS नियमों के तहत अन्य सुविधाएं भी।

NPS बनाम UPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए आसान तुलना

सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लान चुनते समय NPS और UPS के बीच फर्क समझना जरूरी है। यहां सरल भाषा में दोनों योजनाओं की तुलना दी जा रही है:

योगदान (Contribution)

  • NPS: कर्मचारी 10% + सरकार 14%

  • UPS: कर्मचारी 10% + सरकार 10% + 8.5% पूल कॉर्पस

गारंटीड पेंशन (Assured Payout)

  • NPS: नहीं

  • UPS: हां (कुछ शर्तों के तहत)

न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension)

  • NPS: नहीं

  • UPS: ₹10,000 प्रति माह

महंगाई भत्ता (Dearness Relief/DA)

  • NPS: नहीं

  • UPS: हां

अंतिम निकासी (Final Withdrawal)

  • दोनों योजनाओं में up to 60% तक निकासी की सुविधा

परिवार के लाभ (Family Benefits)

  • NPS: एनीटीडी पेमेंट पर निर्भर

  • UPS: सब्सक्राइबर की पेंशन का 60%

आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)

  • दोनों में उपलब्ध

कर लाभ (Tax Benefits)

  • दोनों में EEE (Exempt-Exempt-Exempt)

निवेश विकल्प (Investment Choice)

  • दोनों में उपलब्ध

स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution)

  • दोनों में अनुमति

सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS: जानें क्या हैं फायदे

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पक्का पेंशन और कई अतिरिक्त सुविधाएं देती है। इसे समझना आसान है:

गारंटीड पेंशन (Assured Payout)

  • 25 साल की न्यूनतम सेवा के बाद कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलती है।

  • 25 साल से कम सेवा करने पर पेंशन अनुपात के अनुसार दी जाएगी।

न्यूनतम पेंशन (Minimum Guaranteed Payout)

  • 10 साल सेवा के बाद कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।

प्रो-पॉर्शनल पेंशन (Proportionate Payout)

  • 10 से 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अनुपात के अनुसार पेंशन दी जाएगी।

अंतिम निकासी (Final Withdrawal)

  • IC या BC में से कम राशि तक (60% तक) निकासी संभव है।

  • अगर पेंशन कम हो जाए तो शॉर्टफॉल को पूरक राशि से पूरा कर सकते हैं।

लंपसम पेमेंट (Lump Sum Payment)

  • हर 6 महीने की सेवा पर बेसिक पे + DA का 1/10 हिस्सा मिलेगा।

  • यह राशि सुपरएनेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट पर दी जाती है।

परिवार को लाभ (Family Payout)

  • रिटायरमेंट के समय कानूनी जीवनसाथी को सब्सक्राइबर की पेंशन का 60% मिलेगा।

महंगाई भत्ता (Dearness Relief / DA)

  • पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों पर सरकार द्वारा घोषित DA लागू होगा।

ग्रेच्युटी लाभ (Gratuity Benefits)

  • UPS सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, CCS नियमों के तहत।

कर लाभ (Tax Treatment)

  • UPS में योगदान पर धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), 80CCD(2), 80CCD(3), 80CCD(4) के तहत कर छूट।

  • निकासी और एनीटीज़ पर धारा 10(12A), 10(12B) के तहत छूट।

  • किसी भी बदलाव के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी।

सरकारी कर्मचारी अब NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं, जानें आसान तरीका

सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके उपलब्ध हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन।

1. ऑफलाइन तरीका:

  • योग्य कर्मचारी फॉर्म A2 भरकर अपने नोडल ऑफिस में जमा करें।

  • ऑफिस इस फॉर्म के आधार पर CRA ट्रांजैक्शन वेबसाइट के जरिए शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा।

  • फॉर्म A2 यहां से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. ऑनलाइन तरीका:

  • कर्मचारी स्वयं e-NPS पोर्टल पर जाकर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिफ्टिंग के स्टेप्स:

  1. e-NPS पोर्टल पर जाएं और ‘NPS to UPS Migration’ विकल्प चुनें।
  2. PRAN और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें, कैप्चा भरें और ‘Verify PRAN’ पर क्लिक करें।

  3. OTP मोबाइल या ईमेल पर आएगा, इसे दर्ज करके सबमिट करें।

  4. डिक्लेरेशन विंडो खुलेगी, इसे पढ़कर ‘Proceed to e-Sign’ पर क्लिक करें।

  5. e-Sign के लिए 16 अंकों का VID या आधार विवरण भरें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।

  6. आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके वेरिफाई करें।

  7. सफल वेरिफिकेशन के बाद शिफ्टिंग का अनुरोध पूरा हो जाएगा और एक एcknowledgement नंबर मिलेगा।

सरकारी कर्मचारी इससे आसानी से अपने रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित विकल्प UPS में बदल सकते हैं।

First Published - September 22, 2025 | 9:25 AM IST

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