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ITR फाइल की, लेकिन स्टेटस का पता नहीं? स्टेप-बाय-स्टेप समझें कैसे होगा चेक

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद स्टेटस ऑनलाइन आसानी से चेक किया जा सकता है

Last Updated- September 26, 2025 | 7:55 PM IST
Income Tax Return
प्रतीकात्मक तस्वीर

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद अधिकांश करदाताओं की सबसे बड़ी चिंता उसके स्टेटस को लेकर होती है — रिटर्न ठीक से प्रोसेस हुई या नहीं, खासकर जब रिफंड बन रहा हो। यह इंतजार कई बार तनाव बढ़ा देता है। अच्छी बात यह है कि आयकर विभाग ने रिफंड/स्टेटस जांचने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी है। अब पोर्टल पर लॉग-इन कर कुछ क्लिक में ही आप अपनी आईटीआर की प्रोसेसिंग और रिफंड की स्थिति देख सकते हैं। आइए आसान भाषा में, स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं कि ऑनलाइन रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें।

ITR स्टेटस क्या होता है?

अगर आपने ITR फाइल किया है तो इसकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि ITR फाइल सही से हुई है या नहीं, ई-वेरिफाई हुई, प्रोसेस हो रही है या पूरी हो गई आदि। अगर रिफंड देय है, तो इससे पता चल जाएगा कि पैसे कब आ सकते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आपने समय पर ITR फाइल कर दिया है, तो प्रोसेसिंग आमतौर पर 4-5 हफ्तों में हो जाती है। लेकिन अगर देरी हो गई हो, तो चेक करना जरूरी हो जाता है। हालांकि, देरी की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे गलत बैंक डिटेल्स या डेटा में मिसमैच आदि। स्टेटस न चेक करने से रिफंड रुक सकता है या नोटिस आ सकता है। इसलिए, इसे चेक करना जरूरी होता है।

ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?

सबसे आसान और ऑफिशियल तरीका है इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in। यहां लॉगिन करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए, स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

  1. लॉगिन करें: ब्राउजर खोलें और incometax.gov.inपर जाएं। ऊपर दाईं तरफ ‘लॉगिन’ बटन क्लिक करें। अपना PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालें। अगर पासवर्ड भूल गए, तो ‘फॉरगॉट पासवर्ड’ से रीसेट करें।
  2. ई-फाइल सेक्शन चुनें: लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर ‘ई-फाइल’ टैब पर क्लिक करें। फिर ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ चुनें।
  3. व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर जाएं: यहां आपको अपना असेसमेंट ईयर चुनना पड़ेगा, जैसे 2025-26। साथ ही रिटर्न फाइलिंग का महीना सेलेक्ट करें।
  4. डिटेल्स सबमिट करें: PAN, ऐक्नॉलेजमेंट नंबर या अन्य डिटेल्स डालें। सबमिट पर क्लिक करें।
  5. स्टेटस देखें: स्क्रीन पर स्टेटस दिखेगा। जैसे ‘सबमिटेड एंड पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन’, ‘प्रोसेस्ड’ या ‘रिफंड इश्यूड’। अगर ‘सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड’ दिखे, लेकिन प्रोसेस न हुआ हो, तो थोड़ा इंतजार करें।

ये प्रोसेस 2-3 मिनट में पूरा हो जाता है। अगर मोबाइल से कर रहे हैं, तो ई-फाइलिंग ऐप डाउनलोड करें।

रिफंड स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है और रिफंड आने वाला है, तो अलग से चेक करें। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। ज्यादातर केस में 4-5 हफ्तों में बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है।

  • पोर्टल पर चेक: ऊपर बताए स्टेप्स फॉलो करें। ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न्स’ में रिफंड डिटेल्स दिखेंगी, जैसे अमाउंट और स्टेटस।
  • NSDL वेबसाइट से: tin.tin.nsdl.com/otdrweb पर जाएं। PAN डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और कैप्चा भरें। सबमिट पर रिफंड हिस्ट्री दिखेगी।
  • बैंक से: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रिफंड हैंडल करता है। हेल्पलाइन 1800-425-9760 पर कॉल करें। PAN की मदद से डिटेल्स मिल जाएगा।

अगर रिफंड ‘रिफंड रिटर्न्ड’ दिखे, मतलब बैंक डिटेल्स गलत हैं। तुरंत सुधारें।

Also Read: Tax Audit Deadline Extension: CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

आम समस्याएं और उनका समाधान

कई बार स्टेटस चेक करने में दिक्कत आती है। चलिए, कुछ कॉमन इश्यूज देखते हैं:

  • डिफेक्टिव रिटर्न: गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न ‘डिफेक्टिव’ हो जाता है। प्रोसेसिंग रुक जाती है। सॉल्यूशन: नोटिस आने पर 15 दिनों में सुधारें।
  • बैंक डिटेल्स गलत: रिफंड नहीं पहुंचता अगर बैंक प्री-वैलिडेटेड न हो। फाइलिंग से पहले चेक करें।
  • डेटा मिसमैच: TDS या इनकम डिटेल्स मैच न करें तो देरी होती है। Form 26AS या AIS से वेरिफाई करें।
  • पोर्टल ग्लिच: कभी-कभी साइट धीमे चलती है। रात में ट्राई करें या ब्राउजर चेंज करें।

अगर स्टेटस ‘पेंडिंग’ लंबे समय तक रहे, तो हेल्पडेस्क के ईमेल efilinghelpdesk@cleartax.in और webmanager@incometax.gov.in पर संपर्क करें।

ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी और कैसे करें?

स्टेटस चेक करने से पहले सुनिश्चित करें कि रिटर्न ई-वेरिफाई हो। बिना इसके प्रोसेसिंग नहीं होती। तरीके हैं:

  • आधार OTP से: PAN से लिंक्ड आधार पर OTP आएगा।
  • नेट बैंकिंग से: रजिस्टर्ड बैंक से ईVC जेनरेट करें।
  • DSC से: डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो इस्तेमाल करें।

30 दिनों के अंदर वेरिफाई करें, वरना रिटर्न अमान्य हो सकती है।

मोबाइल ऐप से चेक करने का आसान तरीका

अगर मोबाइल पर चेक करना चाहते हैं, तो ‘इनकम टैक्स इंडिया’ ऐप डाउनलोड करें। लॉगिन करें, ‘रिटर्न स्टेटस’ सेक्शन में PAN डालें। सब कुछ वैसा ही दिखेगा। नोटिफिकेशन ऑन रखें, तो अपडेट्स खुद आ जाएंगे।

अगर रिफंड में देरी हो तो क्या करें?

4-5 हफ्ते बाद भी न आए तो चिंता न करें। पहले स्टेटस चेक करें। अगर इश्यू हो, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को संपर्क करें। कभी-कभी चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भेजा जाता है।

First Published - September 26, 2025 | 7:48 PM IST

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