ITR refund scam: आयकर विभाग (आईटी) ने टैक्सपेयर्स को ‘टैक्स रिफंड’ के नाम पर चल रहे स्कैम यानी धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। विभाग ने सोशल मीडिया पर टैक्सपेयर्स को ऐसे फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन जैसे ऑनलाइन घोटालों के प्रति सतर्क रहने के लिए आगाह किया है, जो दावा करते हैं कि वे टैक्स रिफंड का लाभ उठा सकते हैं।
टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहें और ऑफिशियल चैनलों के माध्यम से आईटी विभाग से किसी भी संचार को वेरीफाई करें।
— Income Tax Mumbai (@IncomeTaxMum) August 15, 2024
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “ईमेल का जवाब न दें या उन वेबसाइटों पर न जाएं जो क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या किसी अन्य संवेदनशील जानकारी की मांग करते हैं। आयकर विभाग दिए गए ईमेल पते के माध्यम से टैक्सपेयर्स से संपर्क कर सकता है।”
आपको 15000/- रुपये का आयकर रिफंड स्वीकृत किया गया है, राशि शीघ्र ही आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। कृपया अपना अकाउंट नंबर 5XXXX6777 वेरिफाई करें। यदि यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करें। https://bit.ly/20wpUUX
— Income Tax Mumbai (@IncomeTaxMum) August 15, 2024
एक अन्य पोस्ट में आयकर विभाग ने टैक्स रिफंड धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जानकारी भी दी। विभाग ने बताया कि फर्जी रिफंड मैसेज पर क्लिक करने के बाद एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उन्हें एक धोखाधड़ी वाले ऐप की ओर निर्देशित किया गया, जिसके कारण उनका फोन हैक हो गया और उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए।
टैक्सपेयर्स को ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाले मैसेज और ईमेल आईटी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजने चाहिए।
यदि आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जो आपको लगता है कि धोखाधड़ी वाला है, तो आपको इसे webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड करें। एक कॉपी @cert-in.org.in पर भी भेजी जा सकती है।
आयकर विभाग ने कहा, “यदि आपको कोई फ़िशिंग मेल प्राप्त होता है, तो उसे @cert-in.org.in पर फॉरवर्ड करें।”
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयकर विभाग ई-मेल के माध्यम से विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है। विभाग ईमेल के माध्यम से आपके पिन नंबर, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों से संबंधित अन्य जानकारी का अनुरोध भी नहीं करता है।
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यदि आपको किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जो स्वयं को आयकर विभाग द्वारा अधिकृत होने का दावा करता है या आपको आयकर वेबसाइट पर जाने का निर्देश देता है:
इनकम टैक्स रिफंड वह राशि है जो आयकर विभाग तब वापस करता है जब भुगतान किया गया कर वास्तविक देय राशि से अधिक होता है। आयकर रिफंड की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब करदाता द्वारा रिटर्न का ई-वेरीफिकेशन किया जाता है। आमतौर पर, रिफंड को बैंक खातों में जमा होने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है।