ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए कंपनियों और ऑडिट की जरूरत वाले टैक्सपैयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी। सामान्य तौर पर ऐसे टैक्सपैयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होती है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की निर्धारित तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर, 2025 कर दिया है।’’ इसके अलावा, इन टैक्सपैयर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर तय की गई है।
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income under sub-Section (1) of Section 139 of the Act for the Assessment Year 2025-26, which is 31st October 2025 in the case of assessees referred in clause (a) of Explanation… pic.twitter.com/w7Hl94Y9Ns
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 29, 2025
आयकर अधिनियम के मुताबिक, ऑडिट की अनिवार्यता वाली कंपनियों, साझेदारी फर्मों और प्रोप्राइटरशिप इकाइयों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना होता है। वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए यह समयसीमा 31 जुलाई रहती है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय उद्योग जगत के आग्रह और प्राकृतिक आपदाओं एवं बाढ़ से प्रभावित राज्यों में कारोबारी गतिविधियों में आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले विभाग ने 25 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर की थी। अब उसे और बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है।
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि भी इस साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई थी। इस दौरान 7.54 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 1.28 करोड़ टैक्सपैयर्स ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान किया।
(PTI इनपुट के साथ)