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ITR Filing : पहली बार फाइल कर रहे हैं ITR, तो इन बातों का रखें ध्यान…नहीं आएगी कोई दिक्कत

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है

Last Updated- June 29, 2023 | 5:07 PM IST
Tax e-filing

पहली बार ITR फाइल करना एक मुश्किल और कन्फ्यूज करने वाला काम हो सकता है। हालांकि, कुछ उपयोगी तरीकों के साथ आप अपनी टेंशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं और ITR को ज्यादा अच्छे तरीके से भर सकते है।

ड्यू डेट का ध्यान रखकर टैक्स योग्य आय की सटीक कैलकुलेशन, आवश्यक दस्तावेज जोड़ कर और टैक्स कितना बन रहा है उसकी पुष्टि कर के कोई भुई व्यक्ति आराम से फाईलिंग कर सकता है।

यहां कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं;

1. अपने डॉक्युमेंट्स को तैयार रखे: अपना आयकर रिटर्न भरते समय एलिजिबल डिडक्शंस के लिए फॉर्म 16 और इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपने पास तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 26AS है। यह आपकी कुल आय की सटीक कैलकुलेशन करने और क्लेम डिडक्शंस का दावा करने के लिए आवश्यक होगा।

Form 16A: आपके वेतन के अलावा इनकम के अन्य सोर्स के लिए Form16A चाहिए होता है। इसमें आपको इनकम के का विवरण होता है। यह फॉर्म उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनकी तरफ से जारी किया जाता है जो आपकी आय का स्रोत रहा है।

Form 26AS: यह फॉर्म आपकी आय और आपको किए गए भुगतान से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को दर्शाता है।

2. अपने इनकम टैक्स स्लेब को समझे: यह पता लगना जरूरी है कि आप को आयकर का स्लैब क्या है। वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में सालाना आयकर के नयी व्यवस्था की घोषणा की हैं। इसमें दो अलग-अलग व्यवस्थाएं शामिल हैं। नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाएं करदाताओं को कर लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

3. क्लेम्स का दावा समझदारी से करें: 80C जैसे सेक्शंस के तहत उपलब्ध क्लेम्स का लाभ उठाएं (जीवन बीमा प्रीमियम सहित निवेश के लिए, सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेश, एनएससी में निवेश, आवास ऋण के मूल घटक का पुनर्भुगतान, डाकघर समय जमा योजना में निवेश, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, आदि) और 80डी (चिकित्सा बीमा के लिए) आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के जीवन बीमा प्रीमियम पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4. अपने वेतन के कंपोनेंट्स को समझें: अपने वेतन के विभिन्न एलिमेंट्स जैसे मूल वेतन, भत्ते और कटौतियों से खुद की जानकारु रखे परिचित करें। इससे आपको अपनी आय की सटीक कैलकुलेशन और टैक्स कितना भरना है, उसकी जानकारी मिलेगी।

5. TDS की डिटेल्स को वेरिफाई करें: अपने फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी के साथ अपने एम्प्लॉयर द्वारा काटी गई टीडीएस राशि की दोबारा जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई गलती न हों और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए अपने इम्प्लॉयर से संपर्क करें।

6. समय पर भरें ITR: याद रखें, आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए प्रक्रिया को दी गई समयसीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है।

7. अपने ID कार्ड तैयार रखें: आपको हर फाइनेंशियल ईयर में अपना आईटीआर फॉर्म भरते समय अपने बुनियादी विवरण जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता नंबर, संपर्क नंबर और एक वैध ईमेल आईडी का उल्लेख करना होगा। ऐसे में इन सभी डॉक्युमेंट्स को पहले से तैयार रखें।

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First Published - June 29, 2023 | 4:36 PM IST

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