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ITR फाइल करने से पहले जानें 80C, 80D, 24B और HRA से जुड़े फायदे और जुर्माने

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की उन महत्वपूर्ण सेक्शन्स को समझें जो टैक्स छूट पाने और सही टैक्स कैलकुलेशन में मदद करती हैं।

Last Updated- May 05, 2025 | 10:41 AM IST
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दिए हैं, जो ₹50 लाख तक की सालाना आय वालों के लिए हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की उन महत्वपूर्ण सेक्शन्स को समझें जो टैक्स छूट पाने और सही टैक्स कैलकुलेशन में मदद करती हैं।

सेक्शन 139(1): तय सीमा से ज्यादा कमाई पर ITR फाइल करना अनिवार्य

सेक्शन 139(1) के तहत, अगर किसी व्यक्ति या संस्था की सालाना आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यह धारा उन मामलों में भी लागू होती है जहां स्वेच्छा से रिटर्न भरना हो।

सेक्शन 10(13A): किराए के मकान पर HRA छूट

अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है और सालाना ₹1 लाख से अधिक किराया देता है, तो वह सेक्शन 10(13A) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें: टैक्सपेयर्स सावधान! ITR-3 में बदले कई नियम, देरी से बचना है तो अभी पढ़ें

सेक्शन 80C: टैक्स सेविंग निवेश पर ₹1.5 लाख तक की छूट

पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सेक्शन 80C के तहत PPF, EPF, ELSS, टैक्स सेविंग FD, और जीवन बीमा प्रीमियम जैसे निवेशों पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन, नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट उपलब्ध नहीं है।

नई व्यवस्था में केवल सेक्शन 80CCD(2) के तहत NPS में एम्प्लॉयर के योगदान पर 10% तक की छूट मिलती है। इसके अलावा, सेक्शन 80JJAA और 80CCH के तहत कुछ खास खर्चों पर छूट ली जा सकती है।

सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 लाख तक की छूट

स्वास्थ्य बीमा पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ सेक्शन 80D के तहत मिलता है। अगर टैक्सपेयर और उसके परिवार के सदस्य 60 साल से कम उम्र के हैं, तो अधिकतम ₹25,000 तक की छूट मिलती है। 60 साल या उससे अधिक उम्र के लिए यह सीमा ₹50,000 है। माता-पिता के लिए अलग से छूट मिलती है, जिससे कुल छूट ₹1 लाख तक पहुंच सकती है।

सेक्शन 24B: होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट

घर के लिए लिए गए लोन या होम इंप्रूवमेंट लोन पर दिए गए ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत अधिकतम ₹2 लाख तक की छूट मिलती है। यह छूट पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में उपलब्ध है।

सेक्शन 234F: ITR देर से भरने पर जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति तय समयसीमा के बाद ITR फाइल करता है, तो सेक्शन 234F के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना ₹1,000 है, जबकि ₹5 लाख से ज्यादा आय होने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है। इसके साथ ही, सेक्शन 234A और 234B के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें: CBDT ने जारी किया नया ITR-5 फॉर्म, कैपिटल गेन और TDS रिपोर्टिंग में बदलाव; तुरंत जानें

एक्सपर्ट से जानें किन लोगों के लिए ITR फाइल करना जरूरी है? (केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लागू)

टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन के अनुसार, आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुछ विशेष स्थितियों में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR भरना अनिवार्य हो जाता है, भले ही उनकी कुल आय टैक्स देनदारी के दायरे में न आती हो। आइए जानें किन-किन मामलों में ITR फाइल करना जरूरी होता है:

1. सकल आय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा हो

यदि आपकी कुल आय (धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत मिलने वाली छूट से पहले) निम्न सीमा से अधिक है, तो ITR भरना अनिवार्य है:

  • सामान्य व्यक्ति: ₹2.5 लाख

  • 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासी: ₹3 लाख

  • 80 वर्ष से अधिक आयु के निवासी: ₹5 लाख

  • नई टैक्स व्यवस्था में सभी के लिए समान छूट: ₹3 लाख

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

2. विदेश में संपत्ति या सिग्नेचर अथॉरिटी हो

अगर आप भारत में रिज़िडेंट टैक्सपेयर हैं और:

  • विदेश में आपके नाम कोई संपत्ति है (भले ही कोई रकम शेष न हो)

  • विदेशी बैंक खाता या संपत्ति में आपकी हिस्सेदारी या सिग्नेचर अथॉरिटी है
    तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।

उदाहरण: विदेश में नौकरी के दौरान खुला बैंक अकाउंट, विदेशी कंपनी के ESOPs या म्यूचुअल फंड में निवेश आदि।

3. विशेष खर्च की सीमा पार हो

निम्न खर्चों पर तय सीमा पार होने पर भी रिटर्न भरना जरूरी है:

  • सालभर में बिजली बिल: ₹1 लाख से ज्यादा

  • विदेश यात्रा खर्च (किसी के भी लिए): ₹2 लाख से ज्यादा

4. बैंक खातों में बड़ी रकम जमा की हो

अगर आपकी जमा राशियाँ निम्न सीमाओं से ऊपर हैं, तो ITR फाइल करना जरूरी है:

  • करंट अकाउंट: ₹1 करोड़ से ज्यादा कुल जमा

  • सेविंग अकाउंट: ₹50 लाख से ज्यादा कुल जमा

नकद, चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर – सभी प्रकार की जमा राशियाँ शामिल की जाएंगी।

5. बिजनेस टर्नओवर या TDS सीमा से अधिक हो

  • यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं और टर्नओवर ₹60 लाख से अधिक है

  • यदि आप प्रोफेशनल हैं और ग्रॉस रिसीप्ट्स ₹10 लाख से अधिक है

  • यदि आपके ऊपर साल भर में ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) से ज्यादा TDS/TCS कटा है

First Published - May 5, 2025 | 10:41 AM IST

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