ITR Filing: वित्त वर्ष 2024-25 (FY2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय करीब आ गया है। आयकर विभाग जल्द ही ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल खोलने वाला है।
अगर आप यह सोच रहे हैं कि ITR कब फाइल करना चाहिए, आखिरी तारीख क्या है या रिफंड कब मिलेगा, तो इस खबर में हम आपके लिए एक आसान गाइड लेकर आए हैं।
रिटर्न फाइलिंग के लिए तैयारी शुरू करें ताकि समय रहते फाइल कर सकें और किसी तरह की पेनल्टी से बचा जा सके। साथ ही, समय पर फाइलिंग से आपको रिफंड मिलने में भी तेजी आएगी।
आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारिख:
- सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए: ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है।
- व्यवसाय या पेशे से जुड़े लोगों के लिए: अगर आपके खातों का ऑडिट जरूरी है, तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 हो जाती है।
- पार्टनरशिप फर्म के वर्किंग पार्टनर के लिए: यदि फर्म का टैक्स ऑडिट होता है, तो पार्टनर के लिए भी यही डेडलाइन यानी 31 अक्टूबर 2025 रहेगी।
- ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में: अगर आपके बिजनेस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम लागू होते हैं, तो आपकी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 होगी।
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ITR Filing 2024-25: समय पर रिटर्न नहीं भरा तो क्या होंगे नुकसान? जानिए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से
- आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा।
- अगर आपने चालू वर्ष में कोई नुकसान उठाया है, तो समय पर रिटर्न न भरने के कारण आप इस नुकसान को अगले वर्षों के मुनाफे के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे।
- अगर आपको टैक्स रिफंड मिलना है, तो देरी की वजह से उस अवधि के लिए ब्याज नहीं मिलेगा।
- अगर आपके कुल TDS और एडवांस टैक्स की राशि आपकी कुल टैक्स देनदारी से कम है, तो आपको देरी के लिए पेनल इंटरेस्ट भी देना होगा।
- ड्यू डेट चूकने पर आपको ₹5,000 का लेट फाइलिंग शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स की कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है, उनके लिए यह शुल्क ₹1,000 तक सीमित रहेगा।
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अगर 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
- इनकम टैक्स विभाग आपके द्वारा बचाए गए टैक्स पर 50% से 200% तक की पेनल्टी लगा सकता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि मामला अंडर-रिपोर्टिंग का है या मिस-रिपोर्टिंग का।
- अगर टैक्स चोरी ₹10,000 से अधिक है, तो इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ अभियोजन (prosecution) की कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।
- हालांकि, अंतिम तिथि चूकने के बाद भी आप ‘अपडेटेड ITR’ फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट वर्ष के समाप्त होने के 24 महीनों के भीतर यह मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स भी देना होगा, जो फाइलिंग की तारीख के आधार पर तय होगा।
First Published - April 28, 2025 | 11:24 AM IST
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