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Income Tax Return 2025: नया टैक्स रिजीम अपनाने से पहले जान लें ये जरूरी डिडक्शन और रिबेट

Section 87A: अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख या उससे कम है, तो पहले आपको ₹25,000 तक की छूट मिलती थी। अब वित्त वर्ष 2025-26 से यह सीमा बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है।

Last Updated- April 26, 2025 | 12:21 PM IST
Income Tax
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के साथ करदाताओं के सामने एक बार फिर वही सवाल है—पुराना टैक्स रिजीम चुनें या नया? सही विकल्प का चुनाव आपकी कुल इनकम, निवेश और टैक्स डिडक्शन के आधार पर तय होता है।

सरकार का कहना है कि नया टैक्स सिस्टम अब पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी है। इसके तहत टैक्स दरें कम रखी गई हैं और सबसे बड़ी राहत यह है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बावजूद, बहुत से करदाता अब भी पुराने सिस्टम को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें अधिक डिडक्शन और छूट उपलब्ध हैं।

हालांकि, आपको जानकर खुशी होगी कि नए टैक्स रिजीम में भी कई छूट और रिबेट का प्रावधान है। आइए एक नजर डालते हैं उन लाभों पर जो नए सिस्टम के तहत मिल सकते हैं:

नए टैक्स रिजीम में मिल रही अहम छूट और रिबेट

1. धारा 87A के तहत बड़ी राहत

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख या उससे कम है, तो पहले आपको ₹25,000 तक की छूट मिलती थी। अब वित्त वर्ष 2025-26 से यह सीमा बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है। यानी अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹60,000 तक है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।

2. फैमिली पेंशन पर डिडक्शन

यदि आप फैमिली पेंशन के प्राप्तकर्ता हैं, तो नए टैक्स रिजीम में भी ₹25,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकता है। इससे आपकी टैक्स देनदारी में अच्छी खासी कमी आ सकती है।

3. NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर छूट

अगर आपका नियोक्ता आपके एनपीएस अकाउंट में योगदान कर रहा है, तो वह अमाउंट सेक्शन 80CCD(2) के तहत टैक्स फ्री रहेगा। हालांकि, खुद कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान इस छूट के तहत कवर नहीं होगा।

4. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगियों और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। इससे टैक्स योग्य इनकम कम होगी और करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

5. HRA, LTA और अन्य भत्तों पर भी छूट

नए टैक्स सिस्टम में, यदि आपको आपके नियोक्ता से HRA (हाउस रेंट अलाउंस), LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) या अन्य कुछ विशेष भत्ते मिलते हैं, तो उन पर भी टैक्स छूट उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, यदि आपको किसी मित्र या रिश्तेदार से एक वित्त वर्ष में ₹50,000 तक का उपहार मिलता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

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6. अग्निवीर कॉर्पस फंड पर कर छूट

जो युवा अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, उन्हें अग्निवीर कॉर्पस फंड में मिलने वाली राशि पर धारा 80CCH के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

First Published - April 26, 2025 | 12:12 PM IST

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