Union Budget 2023: सरकार आगामी आम बजट में टैक्सपेयर्स से अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक सुसंगत स्रोत पर कर कटौती (TDS) रूपरेखा बनाने के अलावा मानक कटौती (Standard Deduction) जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक पुनर्गठित नई रियायती कर व्यवस्था ला सकती है। ईवाई ने रविवार को यह जानकारी दी।
ग्रीन बॉन्ड में टैक्स छूट
ईवाई की बजट विशलिस्ट के अनुसार, सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के मामले में 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले निम्न और मध्यम आय वाले टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देनी चाहिए। इसके मुताबिक, एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ‘हरित’ प्रोत्साहन- मसलन ग्रीन बॉन्ड से ब्याज की कर छूट और पूंजीगत लाभ दरों एवं होल्डिंग अवधि को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
TDS में राहत
स्रोत पर कर कटौती (TDS) के संबंध में ईवाई ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम के तहत 31 धाराएं निवासियों को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतानों को संबंधित हैं, जिनमें विदहोल्डिंग कर की दर 0.1 से 30 फीसदी तक होती है। इसने कहा, ‘सरकार करदाताओं के लिए जटिलता और अनुपालन भार को कम करने के लिए अधिक तार्किक टीडीएस संरचना की पेशकश कर सकती है।
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एनआर (प्रवासी) व्यक्तियों से संबंधित टीडीएस प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो सकता है।’ इसके अनुसार, ‘स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले रणनीतिक क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा सकता है।’