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EPFO ने ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की बढ़ाई लास्ट डेट, अब कर सकते हैं इस तारीख तक आवेदन

Last Updated- May 03, 2023 | 11:35 AM IST
Pension, retirement saving

EPFO Pension Deadline: अगर आपने अभी तक अधिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारीक वेबसाइट पर अप्लाई नहीं किया है तो चिंता मत करिए अभी आपके पास एक महीने तक का समय है।

बता दें कि पहले EPFO के मेंबर्स को ज्यादा पेंशन वाली प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 3 मई 2023 दी गई थी। लेकिन ईपीएफओ ने अब लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इससे जुड़ा नोटिस 3 मई की डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले जारी की है।

जानें क्या है नई लास्ट डेट?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने की अब लास्ट डेट 3 मई की जगह 26 जून कर दी है। इच्छुक मेंबर्स रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Members’ Portal) पर ज्यादा पेंशन यानी EPFO Higher Pension का ऑप्शन चुनकर अप्लाई कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

उच्चतम न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि EPFO अपने सभी मेंबर्स को ऊंची पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए चार महीने तक का समय देने को कहा था। ये चार महीने की अवधि 3 मई तक की थी। लेकिन अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें इसलिए इसकी डेडलाइन 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि यह डेडलान रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ से कई प्रतिनिधियों द्वारा मांग करने के बाद बढ़ाई गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, एंप्लॉयीज, एंप्लॉयर्स और उनके एसोसिएशंस ने लास्ट डेट को बढ़ाने की सिफारिश की थी। ऐसा होने से अब पेंशनर्स और सब्सक्राइबर्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं।

जानें ज्यादा पेंशन के विकल्प चुनने से क्या मतलब है?

उदाहरण के तौर पर समझिए यदि आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है तो आपका एंप्लॉयर इसका 12 फीसदी यानी 6 हजार रुपये हर महीने आपकी सैलरी से काटता है। यही आपका EPF में कंट्रिब्यूशन है। साथ ही एंप्लॉयर भी इतना ही अमाउंट आपके रिटायरमेंट बेनेफिट में कंट्रिब्यूट करता है, जिसका 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है और बाकी का पार्ट प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अमाउंट का कैलकुलेशन 15,000 रुपये की तय सीमा के आधार पर किया जाता है। उसी हिसाब से आपके एंप्लॉयर के 6000 रुपये के कंट्रिब्यूशन में से 1,250 रुपये
EPS में डिपॉजिट हो जाते हैं। EPS में यही अमाउंट जुड़ता रहता है और एम्पलॉई के रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है।

ऐसे करना होगा अप्लाई

EPFO Higher Pension के लिए एंप्लॉयी और एंप्लॉयर को ईपीएफओ को एक ज्वाइंट डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें बताना होगा कि वे ज्यादा पेंशन ऑप्शन का चुनना चाहते हैं या नहीं। एंप्लॉयर को इस डेक्लेरेशन को एप्रूव करना होगा, जिसका लिंक ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक्टिवेट कर दिया गया है।
इस लिंक( https://unifiedportal-em.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ ) पर क्लिक करना होगा। इस प्रोसेस के बाद EPFO के फील्ड ऑफिसर इस फॉर्म की जांच करेंगे। अगर फॉर्म में कोई कमी मिलती है तो इसकी सूचना एंप्लॉयर और एंप्लॉयी को दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: EPFO E Passbook Service: ईपीएफओ की ई-पासबुक सर्विस एक बार फिर डाउन, परेशान यूजर्स ने सोशल मीडिया पर की शिकायत

First Published - May 3, 2023 | 10:52 AM IST

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