कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 68J दावों के तहत निकासी की अधिकतम सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है। यह बदलाव 16 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है। यह परिवर्तन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) द्वारा अप्रूव किया गया है। EPFO ने 10 अप्रैल, 2024 को अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं ताकि नए नियम को लागू किया जा सके।
फॉर्म 31 के माध्यम से कर सकते हैं निकासी
फॉर्म 31 के माध्यम से EPF खाते से कई उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है, जिसमें शादी, शिक्षा, ऋण चुकौती, घर का निर्माण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप 68J दावे के माध्यम से अपने EPF खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं।
आप ₹100,000 से अधिक नहीं निकाल सकते। इसमें 6 महीने का मूल वेतन और डीए (या ब्याज के साथ कर्मचारी का हिस्सा), जो भी कम हो, शामिल है। जब आप फॉर्म 31 भरते हैं, तो आपको अपने नियोक्ता और डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी शामिल करना होगा।
फॉर्म 31 क्या है?
EPF फॉर्म 31 का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे की आंशिक निकासी के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है।
आप किन परिस्थितियों में फॉर्म 31 जमा कर सकते हैं:
घर/फ्लैट खरीदना: आप फॉर्म 31 के माध्यम से घर या फ्लैट खरीदने के लिए EPF से पैसे निकाल सकते हैं।
घर का निर्माण: आप पैरा 68B के तहत प्लॉट खरीदने और पैरा 68BB के तहत विशेष मामलों में ऋण चुकाने के लिए फॉर्म 31 जमा कर सकते हैं।
विशेष मामलों में: आप पैरा 68H के तहत विशेष परिस्थितियों में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडवांस पेमेंट, पैरा 68J के तहत बीमारी के लिए, पैरा 68K के तहत बच्चों की शादी या उनकी उच्च शिक्षा के लिए खर्च, और पैरा 68N के तहत शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए एडवांस प्राप्त करने के लिए फॉर्म 31 जमा कर सकते हैं।
