facebookmetapixel
उत्तर प्रदेश में 34,000 करोड़ रुपये के रक्षा और एयरोस्पेस निवेश दर्जकेंद्र ने संसदीय समितियों का कार्यकाल दो साल करने का दिया संकेतशैलेश चंद्रा होंगे टाटा मोटर्स के नए एमडी-सीईओ, अक्टूबर 2025 से संभालेंगे कमानदिल्ली बीजेपी का नया कार्यालय तैयार, PM Modi आज करेंगे उद्घाटन; जानें 5 मंजिला बिल्डिंग की खास बातेंAtlanta Electricals IPO की बाजार में मजबूत एंट्री, ₹858 पर लिस्ट हुए शेयर; हर लॉट ₹1983 का मुनाफाJinkushal Industries IPO GMP: ग्रे मार्केट दे रहा लिस्टिंग गेन का इशारा, अप्लाई करने का आखिरी मौका; दांव लगाएं या नहीं ?RBI MPC बैठक आज से, दिवाली से पहले मिलेगा सस्ते कर्ज का तोहफा या करना होगा इंतजार?NSE Holidays 2025: अक्टूबर में 3 दिन बंद रहेंगे बाजार, 2 अक्टूबर को ट्रेडिंग होगी या नहीं? चेक करें डीटेलनए ​शिखर पर सोना-चांदी; MCX पर गोल्ड ₹1.14 लाख के पारअब QR स्कैन कर EMI में चुका सकेंगे अपने UPI पेमेंट्स, NPCI की नई योजना

आप भी PF का पैसा निकालने की सोच रहे हैं? रुकिए! जल्दबाजी में हो सकता है नुकसान, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम

नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत PF का पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। अगर आपने 5 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो PF निकालने पर टैक्स देना पड़ सकता है।

Last Updated- June 06, 2025 | 8:14 PM IST
provident fund
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

PF Withdrawal Rules: नौकरी छोड़ने के बाद PF का पैसा निकालने का मन है? जरा रुकिए! अगर आपने 5 साल की नॉन-स्टॉप नौकरी पूरी नहीं की है, तो आपकी बचत का 30% तक टैक्स में जा सकता है। कानून और टैक्स के जानकार कहते हैं कि जल्दबाजी में PF निकालना रिटायरमेंट के लिए की गई लंबी बचत को चौपट कर सकता है और टैक्स का झटका भी दे सकता है।

करंजावाला एंड कंपनी के पार्टनर डेजिग्नेट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल गेहराना ने बताया, “5 साल की नौकरी पूरी किए बिना PF निकालना टैक्स के दायरे में आता है। पूरा पैसा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। और अगर आपने PAN नहीं दिया, तो 30% TDS कट जाता है।”

क्या-क्या टैक्स लगेगा?

आपका और आपके एम्प्लॉयर का हिस्सा, दोनों, और उस पर मिला ब्याज, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 192A के तहत टैक्सेबल है। गेहराना ने कहा, अगर निकासी 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो EPFO TDS काटता है।

सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी ने कहा, “एम्प्लॉयर का हिस्सा और उसका ब्याज ‘वेतन के बदले मुनाफा’ माना जाता है, जो टैक्सेबल है। आपका खुद का हिस्सा टैक्स-फ्री हो सकता है, लेकिन उस पर ब्याज टैक्स के दायरे में आ सकता है, खासकर अगर वो लिमिट क्रॉस करे।”

घर, पढ़ाई या मेडिकल जरूरतों के लिए आंशिक निकासी भी EPF स्कीम, 1952 की शर्तों को फॉलो करने पर ही टैक्स से बच सकती है।

Also Read: EPFO के आंकड़ों में सुधार, मार्च में नए सदस्यों की संख्या में 2% हुई बढ़ोतरी; युवाओं की नौकरी में तेजी का संकेत

क्या कोई राहत है?

हां, अगर निकासी बीमारी, कंपनी बंद होने या आपके कंट्रोल से बाहर की वजहों से हो, तो टैक्स नहीं लगता। कानून इसमें छूट देता है।

वैसे, अगर आपने 5 साल की नॉन-स्टॉप नौकरी पूरी कर ली या रिटायरमेंट के बाद PF निकाला, तो पूरा पैसा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(12) के तहत टैक्स-फ्री है।

क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए?

  • नौकरी बदलते वक्त PF निकालने की बजाय ट्रांसफर न करना।

  • 5 साल की कुल नौकरी पूरी न करना।

  • PAN न देना, जिससे ज्यादा TDS कटे।

  • ये सोचना कि फॉर्म 15G/H हमेशा TDS रोक देगा (ये तभी काम करता है जब आपकी आय टैक्स लिमिट से कम हो)।

Also Read: EPFO सब्सक्राइबर्स ध्यान दें, FY25 में कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलेगा 8.25% ब्याज

PF को लंबे समय की बचत समझें

गेहराना ने कहा, “जल्दी PF निकालने के बजाय, इसे नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करें। इससे नौकरी की गिनती बनी रहती है और टैक्स का फायदा मिलता है।” उन्होंने कहा कि टैक्स नोटिस आने पर अपने पक्ष को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखें।

हाल ही में टैक्स एक्सपर्ट सुजीत बंगर ने X पर लिखा, “नौकरी छोड़ने के बाद PF निकाल रहे हो? 5 साल पूरे नहीं किए तो पूरा पैसा टैक्सेबल है। 30% TDS लग सकता है। जल्दबाजी मत करो।”

सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार ने PF निकालने के टैक्स-फ्री तरीके बताए:

  • नौकरी बदलते वक्त PF खाता ट्रांसफर करें ताकि 5 साल बाद टैक्स-फ्री निकासी हो सके।

  • पूरा पैसा निकालने से बचें। मेडिकल, घर या पढ़ाई के लिए आंशिक निकासी करें, जो ज्यादातर टैक्स-फ्री होती है।

  • उस साल निकालें जब आपकी कुल आय टैक्स लिमिट से कम हो, ताकि टैक्स न देना पड़े।

  • अगर आपकी आय टैक्स लिमिट से कम है, तो फॉर्म 15G या 15H जमा करें ताकि TDS न कटे।

  • नौकरी का रिकॉर्ड और निकासी की वजह जैसे कागजात तैयार रखें, ताकि जांच हो तो जवाब दे सकें।

First Published - June 6, 2025 | 7:59 PM IST

संबंधित पोस्ट